राशन डीलरों के खिलाफ एक्शन में सरकार, टोल फ्री नंबर किया जारी
Ration dealer update: कोरोना महामारी ने हर किसी की जेब पर असर डाला था. अमीर हो चाहे गरीब हर किसी ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत कुछ झेला है. कोरोना महामारी (corona pandemic) के बाद से सरकार ने हर गरीब तबके के लोगों की मदद के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब क
highlights
- कई बार राशन देने को लेकर आनाकानी करते हैं राशन डीलर
- सरकार ने ऐसे राशन डीलरों को सबक सिखाने के लिए किया टोल फ्री नंबर जारी
- राशन डीलर के गलत व्यवाहर होने पर भी करें शिकायत
नई दिल्ली :
Ration dealer update: कोरोना महामारी ने हर किसी की जेब पर असर डाला था. अमीर हो चाहे गरीब हर किसी ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत कुछ झेला है. कोरोना महामारी (corona pandemic) के बाद से सरकार ने हर गरीब तबके के लोगों की मदद के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' ('Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana') के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की योजना की शुरूआत की. इस योजना के तहत इस वक्त अब भी देश की आधी आबादी को बिना किसी पैसे के मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है. इस योजना में सरकार लाभार्थियों को चावल, गेहूं, दाल औऱ चीनी दे रही है. इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को सुविधाएं हो रही हैं. लेकिन साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे है.
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सरकार हुई सख्त
आपको बता दें कि इस योजना के आने के बाद से ऐसी कई सारी शिकायतें सामने आई हैं. जिसमें लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें राशन नहीं मिला या अगर मिला तो उसका वजन ठीक नहीं है. साथ ही बताया जाता है कि दुकानदार लोगों को अनाज देने से मना कर दे रहे है साथ ही दुकानदार अन्न को ब्लैक में किसी अन्य आदमी को बेच देते है. सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है. सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए राशन दुकान चलाने वाले लोगों की ऐसी अनियमितताओं की शिकायत करने के लिए सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर (Ration Helpline Number) जारी किए हैं.
ऐसे करें शिकायत
अगर आपके साथ भी दुकानदार राशन देने के लिए मना कर दें या फिर उसे ब्लैक तरह से बेचे तो आप सरकारी वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर राज्यवार हेल्पलाइन नंबरों से आप जानकारी दे सकते है. इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने राज्य के हिसाब से नंबर खोज सकते है. आप इन नंबरो पर कॉल करके अपने डिलर की शिकायत दर्ज करा सकते है. शिकायत दर्ज होने के बाद डीलर के खिलाफ सरकार जांच कराएगी और अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही दोषी पाए जाने पर उसे न सिर्फ डीलरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है, बल्कि जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का सामना भी करना पड़ सकता है.
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