GST Update: खाने-पीने की इन 14 चीजों पर नहीं लगेगा GST, वित्त मंत्री ने की घोषणा
GST New rates apply: 18 जुलाई यानि सोमवार से आम आदमी का जीवन व्यापन महंगा हो गया है. ये बात किसी से छिपी नहीं है. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ खाने-पीने की चीजों को सरकार ने जीएसटी से मुक्त भी रखा गया है.
highlights
- इन चीजों को खुले में खरीदने की दी लोगों को सलाह
- दाल, गेहूं, बाजरा, चावल सहित कई रोजमर्रा की चीजें शामिल
- खुले में खरीदने पर पहले ही रेट पर मिलेंगी ये सभी चीजें
नई दिल्ली :
GST New rates apply: 18 जुलाई यानि सोमवार से आम आदमी का जीवन व्यापन महंगा हो गया है. ये बात किसी से छिपी नहीं है. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ खाने-पीने की चीजों को सरकार ने जीएसटी से मुक्त (free from gst) भी रखा गया है. यदि उन्हें खुलें में खरीदा जाए. स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इन 14 चीजों को यदि खुले में खरीदें तो जीएसटी फ्री करने की घोषणा की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कुल 14 चीजों की लिस्ट (list of 14 things) शेयर की है. जिन्हें यदि खुले में खरीदा तो कोई जीएसटी नहीं चुकाना है. इस लिस्ट में दाल, गेहूं, बाजरा, चावल, सूजी और दही/लस्सी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं.
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कौनसी हैं 14 चीजें
अनाज, चावल, आटा और दही जैसी चीजों पर 5 फीसदी GST के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह जीएसटी केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू है जो प्री-पैक्ड और लेबल्ड हैं. बता दें कि पिछले महीने जीएसटी परिषद की 47वीं चंडीगढ़ में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए थे. यही नहीं ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “हाल ही में, जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में दाल, अनाज, आटा जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है. हालांकि काफी गलतफहमियां फैली है. यहां तथ्यों को सामने लाने की कोशिश है.
महत्वपूर्ण जानकारी
आपको बता दें कि टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी. इसके अलावा‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’,धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी हैं. वहीं सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था. सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अबतक 12 प्रतिशत था.
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