इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) के लिए बेहतरीन नाम सुझाइए और 10 हजार रुपये ईनाम पाइए

इरडा ने कहा कि नाम ऐसे होने चाहिये, जिनसे संबंधित उत्पादों का प्रयोजन पूरी तरह से स्पष्ट हो जाये. संबंधित उत्पाद का प्रायोजन आवासीय इकाइयों और छोट व्यवसायों को बाढ आदि विनाशकारी घटनाओं के समय बीमा-सुरक्षा (Insurance Cover) प्रदान करना है.

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Dhirendra Kumar
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बीमा पॉलिसी (Insurance Policy)( Photo Credit : फाइल फोटो)

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority-IRDA) ने तीन बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) के लिये लोगों से नामों का सुझाव मांगा है. इरडा ने कहा कि ये नाम ऐसे होने चाहिये, जिनसे पता चल जाये कि संबंधित नाम वाले उत्पाद किस वर्ग के लिये हैं. इरडा ने ‘मानक अग्नि-कांड व विशेष आपदा’ श्रेणी में आवास तथा छोटे व्यवसायों पर केंद्रित मानक उत्पादों के नामकरण के सुझाव आमंत्रति किए हैं.

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उचित नाम सुझाने वालों को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये के नकद पुरस्कार
उचित नाम सुझाने वालों को 10-10 हजार रुपये के नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे. इरडा ने कहा कि नाम ऐसे होने चाहिये, जिनसे संबंधित उत्पादों का प्रायोजन पूरी तरह से स्पष्ट हो जाये. संबंधित उत्पाद का प्रायोजन आवासीय इकाइयों और छोट व्यवसायों को बाढ आदि विनाशकारी घटनाओं के समय बीमा-सुरक्षा प्रदान करना है. उसने कहा कि नाम सुझाते समय यह ध्यान में रखा जाये कि वे प्रासंगिक हों, सरल हों, आसानी से याद हो जाने लायक हों और देश भर में इस्तेमाल किये जा सकते हों. जिन तीन बीमा उत्पादों के लिये इरडा ने नामों के सुझाव मांगे हैं, उनमें किसी भी राशि तक का आवास बीमा, किसी एक स्थान पर स्थित सूक्ष्म व्यावसायिक परिसरों के लिये पांच करोड़ रुपये तक का बीमा और छोटे व्यावसायिक परिसरों के लिये पचार करोड़ रुपये तक का जाखिम बीमा शामिल है.

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प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टियां 10 जुलाई तक इरडा को भेजनी हैं. नियामक ने पिछले सप्ताह कोरोना वायरस महामारी के उपचार से संबंधित बीमा उत्पाद को ‘कोरोना कवच पॉलिसी’ नाम दिया है. इस बीच, इरडा ने कोविड-19 से संबंधित फिशिंग हमले (साइबर हमले में डेटा की चोरी) के बारे में एक परामर्श जारी किया है. उसने कहा कि सभी बीमा कंपनियों और विनियमित संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को सतर्क करें. वे उन्हें बतायें कि ऐसी किसी भी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिये अत्यधिक सावधानी बरती जाये.

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