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खुशखबरी, ऐसे हवाई यात्रियों का सफर हो जाएगा सस्ता, DGCA ने दी बड़ी राहत

डीजीसीए द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में एयरलाइन कंपनियों को बगैर किसी सामान के यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट में छूट देने की अनुमति दी गई है. बता दें कि डीजीसीए के द्वारा सेवाओं और शुल्क को लेकर नियम जारी किए जाते हैं.

Updated on: 26 Feb 2021, 02:59 PM

highlights

एयरलाइन कंपनियों को बगैर किसी सामान के यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट में छूट देने की अनुमति

महामारी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एयरलाइन कंपनियों ने हवाई किराये की थी बढ़ोतरी

नई दिल्ली:

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत का ऐलान किया है. ऐलान के तहत अगर कोई यात्री बिना सामान या सिर्फ केबिन बैगेज के हवाई यात्रा करता है तो उसे टिकट में रियायत दी जाएगी. डीजीसीए द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में एयरलाइन कंपनियों को बगैर किसी सामान के यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट में छूट देने की अनुमति दी गई है. बता दें कि डीजीसीए के द्वारा सेवाओं और शुल्क को लेकर नियम जारी किए जाते हैं. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में घरेलू उड़ानों के लिए यात्रियों को काफी किराया चुकाना पड़ रहा है. कोरोना वायरस महामारी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एयरलाइन कंपनियों ने हवाई किराये में बढ़ोतरी कर दी है. हालांकि डीजीसीए के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक बगैर किसी सामान के यात्रा करना अब सस्ता हो जाएगा. 

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मौजूदा समय में केबिन बैगेज के साथ 15 किलोग्राम का चेक-इन बैगेज साथ ले जाने की है अनुमति
सर्कुलर के मुताबिक अब जो भी यात्री सिर्फ केबिन बैग (जिसका वजन अधिकतम सात किलोग्राम हो) लेकर यात्रा करेंगे. ऐसे यात्रियों को हवाई किराये में छूट मिलेगी. बता दें कि मौजूदा समय में हवाई यात्री को केबिन बैगेज के साथ 15 किलोग्राम का चेक-इन बैगेज साथ ले जाने की अनुमति है. उससे अधिक मात्रा में सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है. डीजीसीए द्वारा सर्कुलर के मुताबिक फीडबैक के आधार इस बात की जानकारी मिली है कि एयरलाइंस के द्वारा यात्रियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं. दरअसल, हवाई यात्रियों को उनमें से कुछ सेवाओं की जरूरत नहीं होती है. यही वजह है कि सरकार ने यात्रियों की जरूरत के मुताबिक सेवाओं को अलग करने के लिए तय किया गया है. सर्कुलर के मुताबिक हवाई यात्रियों को अब टिकट बुकिंग के दौरान सुविधा को लेने या नहीं लेने का विकल्प दिया जाएगा. 

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डीजीसीए के नए नियम के मुताबिक उड़ान संचालक ऐसे लोगों को कम कीमत पर टिकट मुहैया करा सकेंगे, जो बगैर सामान या सिर्फ केबिन सामान के साथ यात्रा करेंगे. यात्रियों को इस रियायत का फायदा उठाने के लिए टिकट की बुकिंग के समय कितना सामान ले जा रहे हैं इसकी घोषणा करनी होगी.