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FB Scheme: इन परिवारों को मिलेगी सरकार से आर्थिक मदद, 30,000 रुपए होंगे खाते में क्रेडिट

National Family Benefit Scheme: अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्कीम संचालित है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 30,000 रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार करती है.

Updated on: 09 Feb 2024, 02:39 PM

highlights

  • सरकार इस सरकारी स्कीम के तहत करती है जरूरतमंद परिवारों की मदद
  • जरूरी पेपर वर्क के बाद आपके खाते में भेजे जाते हैं स्कीम के तहत मिलने वाले पैसे
  • अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही संचालित है फैमिली बेनिफिट योजना

नई दिल्ली :

National Family Benefit Scheme: अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्कीम संचालित है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 30,000 रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार करती है. हालांकि इसमें कुछ नियम व शर्त हैं, यदि आप उसके लिए पात्र हैं तो आपको कुछ पेपर वर्क के बाद आर्थिक मदद मिल जाती है. सरकार ने इस योजना का नाम  नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम रखा है. जानकारी के अभाव में स्कीम दम तोड़ती नजर आ रही है. इसलिए यदि आप स्कीम की नियम व शर्त पूरी करते हैं तो आवेदन करना  बहुत ही आसान है.. 

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ये लोग ले सकते हैं स्कीम का लाभ 
दरअसल,देश में अभी भी करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं. यदि ऐसे परिवारों के घर के मुखिया की मृत्यू हो जाती है तो खाने-पीने के लाले पड़ जाते हैं. सरकार ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए ऐसे परिवारों के लिए फैमिली बेनिफिट योजना का शुभारंभ किया था. जिसका लाभ लाखों परिवारों को मिला भी है. स्कीम के लिए सबसे पहले पात्रता यही है कि जिसमें कमाने वाले यानि परिवार के मुखिया की मौत होने पर सरकार की ओर से फैमिली को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है. ताकि परिवार जब तक गम से उबरे उसके सामने खाने-पीने का संकट न खड़ा हो. 

जानने योग्य बात
स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी है. साथ ही संबंधित परिवार के मुखिया की मौत हो चुकी हो. इसके अलावा  परिवार की सालाना आय 46 हजार रुपए सालाना से ज्यादा नहीं  होना चाहिए. उम्र की बात करें तो आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होना अनिवार्य है. इस योजना के तहत दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है

ऐसे करें आवेदन 
पात्र आवेदक नेशनल बेनिफिट योजना के  लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें. वहां पर आपको आवेदन फॅार्म मिल जाएगा. जरूरी मांगी गई डिटेल्स फिल करने के बाद फॅार्म को सब्मिट कर दें.इसके बाद उसकी हार्ड कॅापी भी जरूर ले लें.यही नहीं आप अपने गांव के प्रधान या वार्ड मेंबर से भी संपर्क कर स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं. प्रमाणिकता के बाद आपको 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद भेज दी जाएगी..