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EPFO Pension Rule: 11 जुलाई है हायर पेंशन की लास्ट डेट, आवेदन के लिए 1 दिन शेष

ईपीएफओ द्वारा बढ़ाई गई हायर पेंशन की डेट भी 11 जुलाई को समाप्त हो रही है. इसलिए जिसे भी ईपीएस के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन करना है. 11 जुलाई की शाम तक अवश्य कर दें. अन्यथा हायर पेंशन का विकल्प खत्म हो जाएगा.

Updated on: 10 Jul 2023, 10:54 AM

highlights

  • ईपीएफओ डेडलाइन दोबारा न बढ़ाने के लिए दिये निर्देश
  • यदि मंगलवार तक नहीं किया आवेदन तो पड़ेगा पछताना 
  • ईपीएफओ एक बार बढ़ा चुका है हायर पेंशन पाने के लिए आवेदन की तारीख 

नई दिल्ली :

EPFO Higher Pension Rule: अगर आप ईपएस के तहत हायर पेंशन पाना चाहते हैं तो तत्काल आवेदन कर दें. अन्यथा बाद में पछताने के शिवा कुछ नहीं बचेगा. क्योंकि आवेदन की लास्ट डेट 11 जुलाई निर्धारित है. आपको बता दें कि एक बार ईपीएफओ हायर पेंशन की डेड लाइन को एक्सटेंड कर चुका है. बताया जा रहा है कि अब डेट नहीं बढ़ाई जाएगी. आवदेन करने के वालों के लिए सिर्फ 1 दिन ही शेष है.  इसलिए समय रहते जरूरी काम अवश्य निपटा लें. इसके लिए ईपीएफओ ने कुछ डेडलाइन भी जारी की है... 

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बढ़ाई जा चुकी है डेडलाइन 
आपको बता दें कि ईपीएफओ हायर पेंशन की डेडलाइन को एक बार बढ़ा चुका है. यानि अब कोई डेट नहीं बढ़ाई जाएगी. हालांकि एम्प्लॉयर्स को सैलरी और अन्य डिटेल जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है. क्योंकि उनके पास लाखों कर्मचारियों की डिटेल्स जुटाने की जिम्मेदारी होती है. यदि आप हायर पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यूएएन नंबर, आधार नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी. सभी पिछली कंपनियों के ईपीएस नंबर, साथ ही प्रत्येक संगठन के लिए ईपीएस में शामिल होने की तारीख की भी आवश्यकता होगी... 

देना होता है सर्टिफिकेट 
ईपीएस के तहत हायर पेंशन पाने के लिए आपको  26(6) के तहत मंजूरी के लिए सर्टिफिकेट देना होता है. जिसमें मौजूदा वेतन सीमा से अधिक वेतन पर ईपीएफ योगदान दर्शाया गया होगा. इसलिए उसमें संसोधन कराने का विकल्प भी दिया गया है. इसलिए पूरी डिटेल्स ठीक से जांच कर ही हायर पेंशन के लिए आवेदन करें. फिलहाल आपके पास सिर्फ 1 दिन ही शेष है. साइट यादि बिजी हो तो रात में 12 बजे तक भी आवेदन किया जा सकता है...