EPFO: अब ये खाताधारक नहीं ले पाएंगे इस सुविधा लाभ, होगा पूरे 7 लाख रुपए का नुकसान
EPFO Update: अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपको परेशान कर सकती है. क्योंकि यदि आपने अभी भी ई-नॅामिनेशन (e-nomination)नहीं किया है तो आपको पूरे 7 लाख रुपए (7 lakh rupees) का नुकसान आपको होने वाला है.
highlights
- नुकसान से बचने के लिए जल्द उठाएं ये कदम, वरना रह जाएंगे सुविधा से वंचित
- आज भी लाखों खाताधारक हैं सुविधा की जानकारी से अनभिज्ञ
नई दिल्ली :
EPFO Update: अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपको परेशान कर सकती है. क्योंकि यदि आपने अभी भी ई-नॅामिनेशन (e-nomination)नहीं किया है तो आपको पूरे 7 लाख रुपए (7 lakh rupees) का नुकसान आपको होने वाला है. ईपीएओ डिपार्टमेंट ने एक बार फिर सभी खाताधारकों (EPFO account holders)से ई-नॅामिनेशन करने की अपील की है. जानकारी के मुताबित यदि किसी वजह से किसी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की अचानक मृत्यु होने की स्थिति में उसके खाते में जमा राशि को नॉमिनी को दे दिया जाता है. ऐसे में ईपीएफओ खाताधारकों (EPFO account holders) को नॉमिनी डिटेल्स के अपडेट रखने की सलाह देता है. इसलिए समय रहते ई-नॅामिनेशन करा लें ताकि आपको 7 लाख रुपए की सुविधा से वंचित न रहना पड़े.
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क्या है e-nomination का नियम?
EPFO अपने खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन (EPF e-Nomination) की दाखिल करने की छूट देता है. खाताधारक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पीएफ नॉमिनी के रूप में नॉमिनेट कर सकता है. वहीं किसी पुराने नॉमिनेशन को भी रद्द किया जा सकता है. ईपीएफओ नॉमिनेशन करते वक्त खाताधारकों को नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और नॉमिनी की स्कैन की गई पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी.
ऐसे मिलता है लाभ
आपको बता दें कि (EPFO) अपने खाताधारकों को ई-नॉमिनेशन कराने की सलाह देता है. दरअसल, ई-नॉमिनेशन कराने से खाताधारकों को पूरे 7 लाख का लाभ मिलता है. ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर हर खाताधारक को 7 लाख का इंश्योरेंस कवर एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Insurance cover) द्वारा दिया जाता है. ऐसे में अगर खाताधारक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर क्लेम ले सकता है. साथ ही यदि आपने ई-नॅामिनेशन नहीं किया है तो आपको इस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है.
कर्मचारी को नहीं देनी होती कोई रकम
आपको बता दें कि (EDLI)में कर्मचारी को कोई रकम नहीं देनी होती है. यदि किसी वजह से आप ई-नॅामिनेशन नहीं कर पाते हैं तो कवरेज मृत कर्मचारी का जीवनसाथी, कुंवारी बच्चियां और नाबालिग बेटे लाभार्थी होंगे. क्लेम करने वाले की उम्र यदि 18 से कम हो तो अभिभावक के तौर पर भी कोई क्लेम कर सकता है.
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