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दिवाली स्पेशल: आठ हजार के डिब्बे में दो हजार के ड्राई फ्रूट्स, कहीं आप तो नहीं हो रहे ठगी के शिकार

त्योहार का सीजन चल रहा है. लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देकर खुशियां मानते हैं. खासकर दिवाली पर गिफ्टों का आदान-प्रदान ज्यादा किया जाता है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि त्योहारी सीजन में ड्राई फ्रूट्स के सजे हुए डिब्बों के जरिए लोगों को

Updated on: 30 Oct 2021, 07:06 PM

highlights

  • लुभावनी पैकिंग से मोटी कमाई कर रहे गिफ्ट व्यापारी 
  • बाट-माप तौल विभाग नहीं लेता खैर-खबर
  •  लेवर लगा प्रोडेक्ट से 10-10 गुनी कीमत वसूल रहे व्यापारी ठग 

नई दिल्ली :

त्योहार का सीजन चल रहा है. लोग एक-दूसरे को गिफ्ट देकर खुशियां मानते हैं. खासकर दिवाली पर गिफ्टों का आदान-प्रदान ज्यादा किया जाता है. ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि त्योहारी सीजन में ड्राई फ्रूट्स के सजे हुए डिब्बों के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है. पहले तो इनमें बताई गई मात्रा के अनुरूप ड्राई फ्रूट्स होती ही नहीं है, दूसरा कब तक ये खाने योग्य हैं, इसका भी पता नहीं. साथ ही जितनी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स हैं, उनसे चार गुनी कीमत पर ग्राहकों को बेचा जा रहा है. यही नहीं अन्य गिफ्ट पैकेजिंग का भी यही हाल है. यदि आप जागरुक नहीं है तो ठगे जाने के पूरे चांस हैं.

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लुभावनी पैकिंग से मोटी कमाई
 नियमों को ताक पर रख दुकानदार ग्राहकों को चूना लगा रहे हैं. ऐसा करने से आपके साथ धोखा तो हो ही रहा है, साथ ही वैट की चोरी भी हो रही है. दिल्ली, नौएडा. गुरुग्राम सहित मिठाई की दर्जनों दुकानों पर ये डिब्बे सजे रखे हैं. इन डिब्बों पर न तो वजन दर्ज है और न ही कीमत और न ही बेस्ट बीफोर की चेतावनी लिखी होती है. व्यापारी सभी नियमों को ताक पर रख धड़ल्ले से लूट मचा रहे हैं. लेकिन जान-बूझकर सब अनजान बने हैं.

ये हैं नियम 

पैकेजिंग नियमों का उल्लंघन विधिक माप विज्ञान पैकेज्ड आइटम नियम 2011 के अनुसार डिब्बे में पैक हर वस्तु पर कमोडिटी कानून लागू होता है. इस तरह के पैकेट में रखे गए सामान की मात्रा, उसकी सभी टैक्स सहित एमआरपी, एक्सपाइरी डेट और पैक करने वाली कंपनी का टेलीफोन नंबर होना आवश्यक है. उपभोक्ता मामलों के जानकार अधिवक्ता पंकज कुमार बताते हैं, “ऐसे मामलों में ठगे जाने वाले उपभोक्ता फोरम में शिकायत नहीं कर सकते. इसके लिए पक्का बिल और एमआरपी होना जरूरी है.