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Coronavirus (Covid-19): लॉकडाउन में पैसे के लिए ATM जाने की जरूरत नहीं, आपका दुकानदार ही अब बन गया है ATM

Coronavirus (Covid-19): पीओएस मशीनों के जरिए पैसा निकालने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank-RBI) ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) की लिस्ट जारी की है.

Updated on: 07 May 2020, 12:27 PM

नई दिल्ली:

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) से संक्रमण फैलने के डर की वजह से बहुत से लोगों ने ATM जाना छोड़ दिया है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को कैश की जरूरत है तो वह बगैर एटीएम जाए भी कैश पा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन दुकानों के पास प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें हैं वहां से आप कैश को प्राप्त कर सकते हैं. पीओएस मशीनों के जरिए पैसा निकालने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank-RBI) ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) की लिस्ट जारी की है.

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पीओएस मशीनों के जरिए क्रेडिट कार्ड से नहीं निकाल सकते पैसा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पीओएस मशीनों के जरिए पैसा निकालने के लिए क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसके जरिए सिर्फ डेबिट कार्ड (Debit Card) से ही पैसा निकला जा सकता है. बैंकों की ओर से जारी ओपन सिस्‍टम प्रीपेड कार्ड के जरिए भी पैसा निकाला जा सकता है. इसके अलावा पीओएस टर्मिनल से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करके भी पैसा निकाला जा सकता है. प्रधानमंत्री जनधन खातों के साथ मिलने वाली ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी से लिंक इलेक्‍ट्रॉनिक कार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है.

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पीओएस मशीनों के जरिए पैसा निकालने पर ट्रांजैक्शन की रकम का 1 फीसदी से ज्यादा चार्ज नहीं लिया जा सकता है. पीओएस मशीनों के जरिए किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से पैसा निकाला जा सकता है. पीओएस मशीने से टियर 3 से 6 तक के शहरों में 1 कार्ड से 2,000 रुपये तक कैश निकाला जा सकता है. वहीं टियर 1 और 2 में प्रति कार्ड कैश निकासी की सीमा 1,000 रुपये रखी गई है. दुकानदार के द्वारा पीओएस मशीन के जरिए पैसा निकालने की रसीद व्यक्ति को दिया जाएगा.