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1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के हो गए बंद, लोगों को हुई बड़ी परेशानी

1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों को लेकर बड़ी खबर सामने आई हैं. आपको बता दें कि कुछ स्थानों पर इन सिक्कों को लेने से व्यापारियों ने मना कर दिया है. यही नहीं दुकानदार इन सिक्कों की जगह ग्राहकों को चॅाकलेट तक थमा दे रहे हैं.

Updated on: 12 May 2022, 04:22 PM

नई दिल्ली :

1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों को लेकर बड़ी खबर सामने आई हैं. आपको बता दें कि कुछ स्थानों पर इन सिक्कों को लेने से व्यापारियों ने मना कर दिया है. यही नहीं दुकानदार इन सिक्कों की जगह ग्राहकों को चॅाकलेट तक थमा दे रहे हैं. जिसके बाद लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है. हालाकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया है. जिसमें सक्कों के बंद करने की बात कही गई है. लेकिन श्योपुर जिले के विजयपुर में व्यापारियों ने खुद ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया है. उक्त सिक्के दुकान पर लेकर जाने पर व्यापारी सामान देने से मना कर देते हैं. समस्या को बढ़ती देख मामले की शिकायत की गई है. जिसके बाद मामला प्रकाश में आया है.

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आपको बता दें कि चिल्लर के रूप में केवल 5 और दस रुपए का सिक्का बाजार में चल रहा है, लेकिन इनको भी कई दुकानदार लेने से मना कर देते हैं. ऐसे में जरुरत न होने पर भी ग्राहक को अपने रुपए निकालने के लिए दुकानदार द्वारा दी जाने वाली चॉकलेट लेना पड़ रही है. आम लोगों से लेकर व्यापारी व सरकारी विभागों के लिए मुसीबत बन गया है. रिजर्व बैंक ने सिक्का न लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए थे. लेकिन ये व्यापारी आरबीआई के आदेशों को भी धता बता रहे हैं. एक दुकानदार ने बताया कि उनके पास सिक्के आ रहे थे, लेकिन वे जब माल मंगाते हैं, तो उन्हें बड़े नोट देने पड़ते हैं. जिससे माल खरीदते हैं, वह सिक्का नहीं लेता. जब बैंक में सिक्का जमा कराने जाते हैं तो बैंक भी सिक्का लेने में आनाकानी करता है. ऐसे में सिक्कों का व्यापारी क्या करे, हमारे पास सिक्कों के ढेर लग जाते हैं, ऐसे में हमारी रकम जाम होने लगती है. इसलिए एक-दो रुपए के सिक्के लेने में परेशानी होती है.

केवल रिजर्व बैंक को अधिकार
सिक्के या नोट को चलन से बाहर करने का अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) का है. इसके लिए आरबीआइ की ओर से निर्देश जारी किए जाते हैं. सिक्के या नोट चलन से बाहर करने के लिए लोगों को उन्हें लौटाने का समय दिया जाता है. आरबीआई ने वर्ष 2011 से 1 से 25 पैसे तक के सिक्के वापस लिए थे. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था. तब से ये सिक्के वैध मुद्रा नहीं हैं तथा चलन से बाहर हैं. आरबीआइ के निर्देशानुसार बैंक और व्यापारी सिक्के लेने से मना नहीं कर सकते हैं. बड़े दुकानदारों ने सिक्के जमा कराए हैं, लेकिन वापस कोई नहीं ले जाता. लीड़ बैंक अधिकारी के मुताबिक यदि कोई भी दुकानदार या बड़ा व्यापारी या बैंक सिक्के लेने से मना करता है तो उसकी शिकायत संबंधित थाना क्षेत्र में कराई जाए.