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Budget 2023: अब निजी कर्मचारियों की आएगी मौज, 30 मिनट से ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवर टाइम

New Wage Code Update 2023: अब प्राइवेट जॅाब (private job) वालों के भी अच्छे दिन आने संभावनाएं बढ़ गई है. क्योंकि बजट 2023 में सरकार न्यू वेज कोड (New Wage Code) को लेकर भी घोषणा कर सकती है.

Updated on: 14 Jan 2023, 09:54 PM

highlights

  • बजट सत्र से पहले न्यू वेज कोड़ लागू करने को लेकर चर्चा हुई तेज 
  • बजट के दौरान सरकार कर सकती है घोषणा, विभागीय अधिकारियों ने दिये संकेत 

नई दिल्ली :

New Wage Code Update 2023: अब प्राइवेट जॅाब (private job) वालों के भी अच्छे दिन आने संभावनाएं बढ़ गई है. क्योंकि बजट 2023 में सरकार न्यू वेज कोड (New Wage Code) को लेकर भी घोषणा कर सकती है. जानकारी के मुताबिक सरकार बजट सत्र (budget session) के दौरान ही न्यूज वेज कोड को भी लागू करने का प्लान कर रही है.  आपको बता दें कि यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी के ड्यूटी समय से 30 मिनट ज्यादा काम करने पर उसे कंपनी को ओवर टाइम देना होगा. यहीं नहीं हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही वर्किंग डे होगा. इसके अलावा भी कई बदलाव हैं जो न्यू वेज कोड लागू होने के बाद हो जाएंगे.

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क्या-क्या मिल सकता है लाभ ?
जानकारी के मुताबिक न्यूज वेज कोड लागू होने के बाद सरकारी हो या प्राइवेट सभी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव आनने की संभावना है.  साथ ही कर्मचारियों की (Take Home Salary) में कमी आ सकती है. इसके अलावा काम के घंटे, ओवरटाइम, ब्रेक टाइम जैसी चीजों को लेकर भी नए लेबर कोड में प्रावधान किए गए हैं.  जिससे खासकर प्राइवेट जॅाब करने वाले लोगों को बहुत फायदा होने वाला है. आपको बता दें कि सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए वेज कोड तैयार किए हैं. 

ये भी फायदे 
आपको बता दें कि संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड में कुछ बदलाव लाने के लिए कमेटी बनाई थी. जिसमें  इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियम प्रमुख थे. ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे. लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाया गया है. पिछले साल भी बजट के दौरान काफी चर्चा हुई थी कि न्यू वेज कोड लागू किया जाएगा. लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है. इस बार फिर बजट सत्र नजदीक आते ही न्यू वेज कोड लागू करने की मांग उठने लगी है.

मिलेगा ओवर टाइम 
जानकारी के मुताबिक यदि बजट सत्र के दौरान न्यू वेज कोड लागू होते हैं तो कोई भी कंपनी फ्री कर्मचारियों से काम नहीं करा पाएगी. क्योंकि वेज कोड एक्ट (Wage Code Act), 2019 के मुताबिक किसी भ कर्मचारी की बेसिक सैलरी सीटीसी के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती. साथ ही ड्यूटी के घंटे पूरे होने पर यदि 30 मिनट से एक मिनट भी ज्यादा आपको रुकना पड़ रहा है तो उसका ओवर टाइम देना अनिवार्य होगा. हालांकि अभी ये नियम सिर्फ कागजों में ही धूल फांक रहें हैं.