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आज लांच हो रही वाहनों की BH Series नंबर प्लेट, जानें लोगों को कैसे होगा फायदा 

15 सितंबर से वाहनों के लिए भारत सीरीज नंबर प्लेट (BH Series Number Plate) लांच करने जा रहा है. इसके तहत अब वाहन स्वामी अपने नए वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

Updated on: 15 Sep 2021, 06:51 AM

highlights

  • बार-बार तबादले की प्रक्रिया से गुजरने वालों को राहत
  • दूसरे राज्य जाने पर नहीं कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन 
  • लोग अपनी मर्जी से ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन 

नई दिल्ली:

दो पहिया और चार पहिया वाहन स्वामियों के लिए यह किसी अच्छी खबर से कम नहीं है. खासकर ऐसे लोग जिन्हें काम के सिलसिले में बार-बार तबादले की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आज यानि 15 सितंबर से वाहनों के लिए भारत सीरीज नंबर प्लेट (BH Series Number Plate) लांच करने जा रहा है. इसके तहत अब वाहन स्वामी अपने नए वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. इस सीरीज का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि नौकरी के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाने पर इस नंबर के वाहन स्वामियों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस व्यवस्था के तहत बीएच सीरीज वाले वाहन पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही दूसरे राज्य में आसानी से अपना वाहन चला सकेंगे. 

दूसरे राज्य जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म
हालिया समय में अलग-अलग राज्यों में रोड टैक्स अलग है. वाहनों के रजिस्ट्रेशन की इस नई व्यवस्था से किसी दूसरे राज्य में जाने पर फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी. अब बीएच सीरीज के नंबर वाले वाहन किसी भी राज्य में बगैर झंझट चला सकेंगे. फिलहाल निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय वाहन स्वामी को 15 साल का रोड टैक्स भरना पड़ता है. इसके बावजूद यदि वे तबादले पर किसी दूसरे राज्य जाते हैं, तो वहां उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है. अब बीएच सीरीज के नंबर से इस तरह के तमाम झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. 

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इन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
भारत व्हीकल श्रंखला के नंबरों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना-अर्धसैनिक सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं. ये सभी लोग बीएच नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे. बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल के हिसाब से लगाया जाएगा. यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी. चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा, जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा.

ऐसी होगी नंबर प्लेट 
बीएच सीरीज नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होगी. इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नंबर अंकित होगा. नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अंग्रेजी के बीएच अक्षरों से होगी. इसके बाद जिस साल वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अंतिम दो अंक होंगे. फिर आगे का नंबर होगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY है. इसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक).

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किस रंग का होगा नंबर प्लेट?
नई BH सीरीज वाला नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा, जहां सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर लिखा होगा.

ये हैं कुछ अहम पॉइंट्स

निजी क्षेत्र के कर्मचारी: यदि आवेदक किसी निजी क्षेत्र की कंपनी या संगठन में काम कर रहा है तो उसके पास बीएच रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन दस्तावेज से जुड़ा एक फॉर्म 60 होना चाहिए.

सरकारी कर्मचारी: यदि वाहन मालिक सरकारी क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, तो उसे आधिकारिक पहचान पत्र को वाहन रजिस्ट्रेशन दस्तावेज के साथ अटैच करना चाहिए.

कितना टैक्स और कितने साल के लिए होगा?

- वाहन मालिकों के पास दो विकल्प होंगे. इनमें 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा.
- 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8 फीसदी रोड टैक्स
- 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10 फीसदी रोड टैक्स
- 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 फीसदी रोड टैक्स तय किया है.
- डीजल वाहनों के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 फीसदी कम टैक्स लगाया जाएगा.

ऑनलाइन होगी प्रक्रिया

बीएच रजिस्ट्रेशन प्लेटों के लिए सभी आवेदनों को नामित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जाएगा. बीएच नंबर खुद से ही जनरेट होंगे. बीएच सीरीज नंबर प्लेट सफेद बैकग्राउंड पर ब्लैक टेक्स्ट के साथ आएगी.