फ्लाइट में अब 85 प्रतिशत तक यात्री कर सकते हैं सफर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी
उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को यात्री क्षमता 72.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दी. एक आधिकारिक अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अनुसूचित घरेलू परिचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया था.
highlights
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइट में यात्री क्षमता बढ़ा दी
- अब 85 प्रतिशत यात्री विमान में कर सकते हैं सफऱ
- टिकट के दाम में भी कमी लाने के दिए गए आदेश
नई दिल्ली :
देश में कोरोना केस में गिरावट आने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं. जिंदगी पटरी पर लौट रही है. इधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी कोविड-19 मामले में गिरावट के बाद फ्लाइट में यात्री क्षमता बढ़ा दी है. उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को यात्री क्षमता 72.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दी. एक आधिकारिक अधिसूचना में, मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय अनुसूचित घरेलू परिचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया था. मंत्रालय ने शनिवार को एक नया आदेश जारी किया, जिसमें उसने 12 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि 72.5 प्रतिशत क्षमता को 85 प्रतिशत क्षमता के रूप में पढ़ा जाए. शनिवार के आदेश में यह भी कहा गया है कि यह सीमा ‘‘अगले आदेश तक’’ लागू रहेगी.
पिछले साल लॉकडाउन के दौरान निर्धारित घरेलू उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद, 33 प्रतिशत की क्षमता के साथ दो महीने के अंतराल के बाद, 25 मई, 2020 को परिचालन शुरू हुआ. सरकार ने दो महीने के ब्रेक के बाद पिछले साल 25 मई को निर्धारित घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया था. मंत्रालय ने वाहकों को अपनी पूर्व-कोविड घरेलू सेवाओं के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं संचालित करने की अनुमति दी थी. इसके बाद दिसंबर 2020 तक इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया था. लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए 1 जून 2021 को फिर से इसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया. फिर 5 जून को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया. 12 अगस्त से घरेलू उड़ानें 72.5 फीसदी पर चल रही हैं.
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मंत्रालय ने कहा था कि देश भर में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि, यात्रियों की संख्या में कमी के मद्देनजर 28 मई को एक जून से अधिकतम सीमा को 80 से 50 प्रतिशत तक लाने का निर्णय किया गया था.
इससे पहले नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि हवाई किराये की निचली और ऊपरी सीमा किसी भी समय 15 दिनों तक लागू होगी और विमानन कंपनी 16वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी. इस साल 12 अगस्त से लागू यह व्यवस्था फिलहाल 30 दिनों के लिए थी और विमानन कंपनियां 31वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क ले रही थीं.
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