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ATM से ट्रांजेक्शन फेल होने पर अकाउंट से कट गया पैसा, तो बैंक देगा मुआवजा

ATM Transaction Failed: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एटीएम से कैश निकालने गए हो और पैसा निकले बिना ही आपके खाते से अमाउंट कट गया हो. क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम कि वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं

Updated on: 21 Dec 2022, 11:49 AM

New Delhi:

ATM Transaction Failed: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एटीएम से कैश निकालने गए हो और पैसा निकले बिना ही आपके खाते से अमाउंट कट गया हो. क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम कि वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. ऐसे आपके साथ पैनिक वाली स्थिति हो जाती है और आप काफी परेशान हो जाते हैं. लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आपको अपना पैसा बड़ी आसानी के साथ वापस मिल जाएगा, बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा.

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खाते से अमाउंट कटने की स्थिति में आपको सबसे पहले अपने बैंक को सूचना देनी चाहिए, जिसके आप कस्टमर हैं. आप बैंक के कस्टमर केयर नबंर पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. क्योंकि ट्रांजक्शन फेल पर आपका पैसा एटीएम में ही फंस जाता है, लेकिन बैंक में शिकायत करने पर आपको 15 दिनों के भीतर आपका पैसा मिल रिफंड हो जाता है. अगर ऐसा करने पर भी आपका पैसा आपके खाते में नहीं लौटा है तो इसमें मुआवजे का भी प्रावधान है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंक के पास शिकायत निस्तारण के लिए 5 दिनों का समय होता है. अगर बैंक ऐसा करने में असफल रहता है तो फिर इसके लिए 100 रुपए रोजाना के हिसाब से मुआवजे का प्रावधान भी है. 

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इसके लिए आप https://cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) का ये नियम सभी Authorized Payment System पर लागू होता है, जिनमें कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, PoS ट्रांजेक्शंस, IMPS ट्रांजेक्शन, UPI ट्रांजेक्शंस, कार्ड रहित ई कॉमर्स और Mobile App ट्रांजेक्शन को शामिल किया गया है.