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ई-वॉलेट (E-Wallet) में धोखाधड़ी होने पर यहां कर सकते हैं शिकायत, जानिए पूरा तरीका

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई वॉलेट (E-Wallet) से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ग्राहकों को एक बड़ा हथियार ओम्बड्समैन (ombudsman) के रूप में दिया है.

Updated on: 16 Jun 2020, 02:06 PM

नई दिल्ली:

ई-वॉलेट (E-Wallet) से किसी भी व्यक्ति को काफी सहूलियत मिलती है. पेमेंट के लिए ई वॉलेट एक बेहद आसान और सहूलियत भरा तरीका है. हालांकि ई वॉलेट का जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है. दरअसल, मौजूदा समय में जालसाजी की घटनाओं को देखते हुए ई वॉलेट भी अब सुरक्षित नहीं रह गया है. जालसाज नए-नए तरीकों से लोगों के ई-वॉलेट को निशाना बनाकर चूना लगा रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई वॉलेट से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ग्राहकों को एक बड़ा हथियार ओम्बड्समैन (ombudsman) के रूप में दिया है.

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19 शहरों में है ओम्बड्समैन ऑफिस
कस्टमर ombudsman में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (PPI), ई-वॉलेट और अन्य पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर की शिकायत कर सकते हैं. देश के 19 शहरों में 21 स्थानों पर ओम्बड्समैन ऑफिस बनाए गए हैं. बता दें कि डिजिटल पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

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पीड़ित कैसे करें शिकायत
RBI की वेबसाइट पर ओम्बड्समैन ऑफिस की ईमेल आईडी की सूची उपलब्ध है. पीड़ित व्यक्ति को ईमेल आईडी में निजी ब्यौरा के साथ पूरे मामले की जानकारी देनी होगी. व्यक्ति को सभी दस्तावेजों और सबूतों का रिकॉर्ड अपने पास रखना होगा, जिससे हर्जाना मिलने में आसानी होगी. लोगों के शिकायत के साथ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना होगा और उसके बाद 30 दिन इंतजार करना होगा. संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर एक साल के भीतर ओम्बड्समैन से शिकायत की जा सकती है. ओम्बड्समैन से भी मामला हल नहीं होने पर RBI के प्रभारी डिप्टी गवर्नर से संपर्क कर सकते हैं. ओम्बड्समैन के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है. हालांकि डिप्टी गवर्नर इस समय सीमा को और 30 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं. यहां भी बात नहीं बनने पर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.