Alert: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, कटेगा 5000 रुपए का चालान
Delhi Meerut ExpressWay: दिल्ली-मेरठ एक्प्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के लेकर एनएचआई अब एक्शन मोड़ में आ गयी है. NHI के मुताबिक देश के पहले 14 लेन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
highlights
- कमिश्नर के निर्देश पर एनएचएआई शुरू करेगा अभियान
- सीसीटीवी कैमरों से वाहनों के नंबर पुलिस को सौंपेगा एनएचएआई
- डिजिटली तरीके से हुआ चालान पहुंचेगा वाहन चालकों के घर
नई दिल्ली :
Delhi Meerut ExpressWay: दिल्ली-मेरठ एक्प्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के लेकर एनएचआई अब एक्शन मोड़ में आ गयी है. NHI के मुताबिक देश के पहले 14 लेन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि कोई नियमों का उलंघन करता पाया गया तो संबंधि के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं 5000 रुपए का जुर्माना भी वाहन चालक को भरना होगा. डिजिटली तरीके से हुआ चालान वाहन चालकों के घर पहुंच जाएगा. एनएचआई के मुताबिक कम दोपहिया व तीन पहिया वाहन चालकों की वजह से एक्सप्रेसवे पर हादसों में इजाफा हो रहा है. ये हाई स्पीड़ हाइवे है. जिस पर इन वाहनों की चलने की अनुमति नहीं है.
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आपको बता दें कि कमिश्नर सुरेंद्र सिंह के निर्देश पर अगले एक सप्ताह के अंदर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी है. यही नहीं एनएचएआई भारी संख्या में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की नंबर प्लेट पुलिस को सौंपेगा. जिसके बात नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी. कई बार स्थानीय पुलिस ने परतापुर इंटरचेंज के पास खड़े होकर दोपहिया वाहनों को रोकने के लिए अभियान चलाया लेकिन, सफल नहीं हो सका. अब जो भी कोई एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों से सफर करेगा घर पर चालान पहुंचाया जाएगा. इसके लिए कैमरों को एक्टीव कर दिया गया है. साथ ही ट्रैफिक पुलिस को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गये हैं.
इतना होगा जुर्माना
दरअसल, ये हाईस्पीड़ एक्सप्रेसवे है . इस पर सिर्फ चार पहिया या उससे अधिक वाहनों को चलने की अमुमति है. साथ ही हल्के वाहन की गति 100 किमी प्रतिघंटा और भारी वाहन 80 किमी प्रति घंटा निर्धारित है. इस मामले में भी लगातार वाहनों की गति को सीसीटीवी कैमरे से पढ़कर समीक्षा की जाती है. दोपहिया वाहनों के चलने पर एक से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आप अकेले दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो एक हजार और अगर अन्य भी आपने बैठा रखे हैं तो एक हजार रुपये से अधिक का चालान भरना होगा. परियोजना निदेशक, एनएचएआई अरविंद कुमार बताते हैं कि जल्द ही जुर्माने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा.
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