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प्रॉविडेंट फंड अकाउंट (Provident Fund-PF)( Photo Credit : NewsNation)
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प्रॉविडेंट फंड अकाउंट (Provident Fund-PF)( Photo Credit : NewsNation)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है. EPFO के नए नियम के मुताबिक सभी खाताधारकों को प्रॉविडेंट फंड अकाउंट (Provident Fund-PF) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. PF से जुड़े नए नियम 1 सितंबर 2021 से लागू हो जाएंगे. बता दें कि पहले ये नियम 1 जून 2021 से लागू होने वाले थे लेकिन अब इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है यानी कि खाताधारकों को 31 अगस्त 2021 तक अपने PF अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना ही होगा.
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सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत लिया गया फैसला
नए नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का प्रॉविडेंट फंड अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो PF अकाउंट में आने वाले नियोक्ता के योगदान को रोका जा सकता है. दरअसल, EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत एक सितंबर के बाद जिन खाता धारकों का खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान और रिटर्न यानी ईसीआर (ECR) नहीं भरा जा सके. ऐसे में पीएफ अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में कंपनी की ओर से मिलने वाले PF शेयर में परेशानी आ सकती है. ऐसे में कर्मचारियों को PF अकाउंट में सिर्फ अपना ही शेयर दिखाई देगा.
बता दें कि नई नियमावली के अनुसार सभी PF खाताधारकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number-UAN) से वैरिफाई होना चाहिए. आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड से अपने अकाउंट को लिंक करना है और UAN को आधार से वैरिफाई करना है. अगर आप ऐसा करने से भूल जाते हैं तो आपको भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हम आपको यहां बताते हैं कि आप अपने PF अकाउंट को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं.
यहां जानिए PF अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने का तरीका
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