Alert: क्या आप भी रखते हैं बैंक लॅाकर में कीमती सामान, जानें क्या हैं RBI के नए नियम

Bank Locker Rules: अगर आपने भी बैंक लॅाकर में अपना कीमती सामान रखा है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि 1 फरवरी से आरबीआई ने लॅाकर संबंधी नियमों कुछ अहम बदलाव किये हैं. जिनके बाद आपका सामान बर्बाद भी हो सकता है.

Bank Locker Rules: अगर आपने भी बैंक लॅाकर में अपना कीमती सामान रखा है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि 1 फरवरी से आरबीआई ने लॅाकर संबंधी नियमों कुछ अहम बदलाव किये हैं. जिनके बाद आपका सामान बर्बाद भी हो सकता है.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

Bank Locker Rules: अगर आपने भी बैंक लॅाकर में अपना कीमती सामान रखा है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि 1 फरवरी से आरबीआई ने लॅाकर संबंधी नियमों कुछ अहम बदलाव किये हैं. जिनके बाद आपका सामान बर्बाद भी हो सकता है. राजस्थान की एक घटना ने बैंक लॅाकर की घटना ने सुरक्षा पर सीधा सवाल खड़ा किया है. हालांकि बैंक नियमों में बदलाव का हवाला देकर बच निकला है. लेकिन अन्य ग्राहकों के लॅाकर में पड़े सामान की जिम्मेदारी कौन लेगा. क्योंकि ग्राहक घर से ज्यादा सुरक्षित बैंक लॅाकर को समझते हैं. इसलिए ही अपना सामान लॅाकर में रखते हैं..

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1फरवरी से बदले नियम 
आपको बता दें, देश में एक फरवरी 2023 से नए लॉकर रूल्स लागू किये गए हैं. आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक नए नियमों ने  लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा को पहले से ज्यादा सुरक्षित किया है. RBI ने बैंकों को एक जनवरी से मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए कहा था. बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर एग्रीमेंट्स में कोई अनुचित शर्त या नियम नहीं हो. यही नहीं लॅाकर एग्रीमेंट्स को सरल भाषा में रखने के लिए कहा था. ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी न हो.

देना पड़ेगा हर्जाना 
आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, अगर बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसके लिए बैंक आपको मुआवजा देगा होगा. यही नहीं बैंक की जिम्मेदारी होगी कि लॉकर और बैंक परिसर की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं. साथ ही बैंक को जिम्मेदारी लेनी होगी कि यदि आग, चोरी, डकैती या बिल्डिंग गिर जाने जैसी घटनाएं उनकी अपनी लापरवाही या चूक के चलते नहीं हों. वहीं, अगर प्राकृतिक आपदा जैसे- भूकंप, बिजली गिरने, तूफान या बाढ़ आदि के चलते लॉकर के सामान को नुकसान होता है. तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. इसके लिए बैंक किसी भी रूप में मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगा..

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100 गुना तक मुआवजा 
किसी वजह से बैंक की लापरवाही के चलते लॅाकर में रखा सामान खराब होता है या उसे नुकसान पहुंचता है तो बैंक कम्पेंसेट करेगा. यही नहीं यह कंपनसेशन लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक हो सकता है. लेकिन वहीं किसी भी प्राकृतिक आपदा के चलते कुछ नुकसान होता है तो बैंक इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा..

HIGHLIGHTS

  • 1 फरवरी 2023 से लागू हुए हैं बैंक लॅाकर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू 
  • कहीं बर्बाद न हो जाए आपका लॅाकर में  पड़ा सामान, जानें नया नियम 

Source : News Nation Bureau

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