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National Family Benefit Scheme( Photo Credit : NewsNation)
National Family Benefit Scheme: अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं और आप यह सोचते रहते हैं कि आपके जाने के बाद परिवार का क्या होगा तो यह स्कीम बड़े काम की है. दरअसल, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुखिया महिला या पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है. उनकी मौत के बाद आश्रितों को 30 हजार रुपये की एकमुश्त मुआवजा राशि दी जा रही है. हालांकि इस योजना के तहत आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए.
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इतनी होनी चाहिए आवेदनकर्ता की सालाना आय
शहरी क्षेत्र के आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 46,080 रुपये होनी चाहिए. योजना के अंतर्गत 'परिवार' शब्द से आशय पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता हैं. बता दें कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हासिल करने के लिए मृत्यु की तारीख के एक साल के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा. साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि यथासंभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के भीतर इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए.
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योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
HIGHLIGHTS
- मुखिया की मृत्यु की तारीख के एक साल के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा
- आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के भीतर स्वीकृत धनराशि ट्रांसफर करना होगा