Advertisment

परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आश्रितों को मिलती है 30,000 रुपये की आर्थिक मदद, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा

National Family Benefit Scheme: शहरी क्षेत्र के आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 46,080 रुपये होनी चाहिए.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
National Family Benefit Scheme

National Family Benefit Scheme( Photo Credit : NewsNation)

Advertisment

National Family Benefit Scheme: अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं और आप यह सोचते रहते हैं कि आपके जाने के बाद परिवार का क्या होगा तो यह स्कीम बड़े काम की है. दरअसल, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुखिया महिला या पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है. उनकी मौत के बाद आश्रितों को 30 हजार रुपये की एकमुश्त मुआवजा राशि दी जा रही है. हालांकि इस योजना के तहत आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: बगैर फास्टैग वाली गाड़ी को यमुना एक्सप्रेस-वे पर ले जाने वाले हो जाएं सावधान

इतनी होनी चाहिए आवेदनकर्ता की सालाना आय
शहरी क्षेत्र के आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 46,080 रुपये होनी चाहिए. योजना के अंतर्गत 'परिवार' शब्द से आशय पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता हैं. बता दें कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हासिल करने के लिए मृत्यु की तारीख के एक साल के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा. साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि यथासंभव ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के भीतर इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए.

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब इतने शहरों में भी मिलेगी ESIC की यह सुविधा

योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

HIGHLIGHTS

  • मुखिया की मृत्यु की तारीख के एक साल के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा
  • आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के भीतर स्वीकृत धनराशि ट्रांसफर करना होगा
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम National Family Benefit Scheme राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
Advertisment
Advertisment
Advertisment