Alert! 30 जून से पहले इन जरूरी कामों को निपटा लीजिए, नहीं तो हो सकती है बड़ी परेशानी

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वित्तीय कामों की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 करने का फैसला लिया था.

author-image
Dhirendra Kumar
New Update
income

30 जून से पहले इन जरूरी कामों को निपटा लें, नहीं तो हो सकती है परेशानी( Photo Credit : फाइल फोटो)

Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से देशभर में लागू रहे लॉकडाउन (Lockdown) के चलते सरकारी कामकाज काफी हदतक प्रभावित रहे थे. केंद्र सरकार ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई वित्तीय कामों की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया था. सरकार ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वित्तीय कामों की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 करने का फैसला लिया था. चूंकि अभी जून का महीना चल रहा है ऐसे में आपको 30 जून से पहले जरूरी वित्तीय कामों को निपटा लें नहीं तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वे जरूरी काम कौन-कौन से हैं....

Advertisment

यह भी पढ़ें: Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस के खौफ के चलते देश में इंश्योरेंस की ओर लोगों का बढ़ा रुझान

30 जून तक आधार-पैन कार्ड को करा सकते हैं लिंक
कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आधार और पैन कार्ड लिंक (PAN Aadhar Link) करने की तारीख बढ़ा दी है. अब लोग 30 जून तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं. इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने अलर्ट जारी कर 31 मार्च तक आधार-पैन लिंक करने के लिए कहा था. हालांकि, इस बार कोरोना वायरस की वजह से विभाग ने आधार-पैन लिंक करने की तारीख बढ़ाई है.

यह भी पढ़ें: एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जताया ये बड़ा अनुमान

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित ITR फाइल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था. अगर किसी आयकरदाता ने वित्‍त वर्ष 2018-19 के आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो 30 जून से पहले कर सकते हैं.

Form 16
कोरोना काल से पहले ज्यादातर कर्मचारियों को कंपनियों की ओर से मई में फॉर्म 16 (Form 16) मिल जाता था लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने इसे जारी करने की तारीख को बढ़ा दिया था. सरकार ने फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख को बढ़ाकर 15 जून से 30 जून के बीच कर दिया था.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Rate Today 11 June 2020: एक्सपर्ट आज जता रहे हैं सोने-चांदी में तेजी का अनुमान, जानिए टॉप ट्रेडिंग कॉल्स

30 जून तक PPF या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कर सकते हैं न्यूनतम रकम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए छोटी बचत योजनाओं में न्यूनतम जमा करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था. बता दें कि PPF या सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) छोटी बचत योजनाओं में आखिरी तारीख से पहले अगर न्यूनतम रकम जमा नहीं कराई जाती है तो जुर्माना लग सकता है. बता दें कि न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर डाक विभाग जुर्माना लगाता है, हालांकि सरकार ने फिलहाल 30 जून तक इस पर रोक लगा दिया है.

यह भी पढ़ें: घर से निकल रहे हैं तो चेक कर लें आज के पेट्रोल-डीजल के रेट, लगातार पांचवे दिन बढ़ गए दाम

टैक्स बचाने का मौका
अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स बचत योजनाओं में निवेश नहीं किया है तो उसके पास 30 जून 2020 तक का समय है. दरअसल, सरकार ने 30 जून तक का समय दिया है. आयकरदाता 30 जून तक 80C और 80D के तहत टैक्‍स में छूट देने वाली योजनाओं में निवेश कर सकते हैं. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाने के लिए निवेश की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था.

Income Tax Return aadhar card ppf Sukanya Samriddhi Scheme Public Provident Fund (PPF) Form-16 ITR Sukanya Samriddhi Accounts Aadhaar card Aadhaar PAN Card Link sukanya samriddhi yojana Pan Card Aadhar Link
      
Advertisment