Indian Railway: अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो भूलकर भी कुछ ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करना चाहिए. नहीं तो आपको जेल हो सकती है. तो आइये जानते हैं भारतीय रेलवे के उस नियम को, जिसे तोड़ने पर जेल भी हो सकती है. सजा भी कोई ऐसी-वैसी नहीं बल्कि 3 साल की और जुर्माना अलग से लग सकता है. अगर आप बिना टिकट हैं तो जुर्माना देकर आप बच सकते हैं लेकिन इस मामले में तो जेल की सजा का प्रावधान है.
दरअसल, भारतीय रेल में करोड़ों यात्री हर रोज सफर करते हैं. उनकी सुरक्षा को लेकर रेलवे कंसर्न में रहती है. यही वजह है कि सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे ने कुछ नियम बनाए हैं जो सभी पर लागू होता है. उन्हीं में से एक नियम है विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ को लेकर है.
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इन चीजों को ट्रेन में ले जाना है मना
रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप ट्रेनों में पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर जैसी विस्फोटक सामग्री को नहीं ले जा सकते हैं. वहीं, ट्रेन में सफर करते समय अपने साथ केरोसिन, पेट्रोल जैसी ज्वलनशील चीजें भी आप नहीं ले जा सकते. इन चीजों को ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है. इन चीजों को साथ में ले जाते हुए पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है.
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विस्फोटक पदार्थ ले जाने पर क्या है सजा
ट्रेनों में ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. इस नियम को उल्लंघन करने वाले अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत 3 साल तक की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं. इस तरह के नियम इसी लिए बनाए गए हैं कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाई जा सके.