हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकार ने हरियाणा में 'हरियाणा अग्निवीर नीति-2024' को लागू कर दिया है. इस फैसले के तहत अग्निवीरों को सरकारी-निजी नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता और आसान लोन, कौशल विकास और रोजगार सहायता जैसे विशेष लाभ दिए जाएंगे. अग्निवीरों को CET से भी राहत दी जाएगी. हरियाणा राज्य का पहला ऐसा प्रदेश है, जिससे अग्निवीरों के लिए समर्पित नीति बनाई गई है.
अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी
सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर हो जाएगा. हरियाणा के 4045 जवान इसमें शामिल हैं. अग्निवीरों को राज्य सरकार ने पहले ही रोजगार की गारंटी दे दी है. अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा के युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा. साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार में भी सहायता दी जाएगी.
अग्निपथ योजना की शुरुआत और हरियाणा का योगदान
15 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की थी. सेना के तीनों अंगों- थल, जल और वायु में अग्निवीरों की भर्ती की गई. योजना के तहत एक बैच से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा. बाकी के 75 प्रतिशत अग्निवीरों को रिटायरमेंट दे दी जाएगी. 2022-23 में 1830 और 2023-24 में 2215 युवा हरियाणा से अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए.
'हरियाणा अग्निवीर नीति-2024 के तहत अग्निवीरों को मिलेंगे विशेष लाभ
- सरकारी-निजी नौकरियों में आरक्षण.
- पुलिस, जेल वार्डन, खनन गार्ड और एसपीओ की भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण.
- ग्रुप-C की सीधी भर्ती में 5% आरक्षण.
- आयु सीमा में 5 साल की छूट.
- CET से छूट.
- स्वरोजगार के लिए पांच लाख तक का लोन.
- प्राइवेट सुरक्षा कर्मी बनने वाले अग्निवीरों को गन लाइसेंस में प्राथमिकता.
हरियाणा सरकार की ये है योजना
हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य देना चाहती है. इस नीति से न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी और योगदान भी बढ़ेगा.