इस दिन तक करवा लें PAN–Aadhaar लिंक, वरना बढ़ सकती है मुश्किल

PAN-Aadhar Link: कुछ खास श्रेणी के PAN धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. तय समय-सीमा तक लिंक न होने की स्थिति में 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा

PAN-Aadhar Link: कुछ खास श्रेणी के PAN धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. तय समय-सीमा तक लिंक न होने की स्थिति में 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा

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Dheeraj Sharma
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PAN Aadhar LInk

PAN-Aadhar Link: अगर आपने अब तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. केंद्र सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, कुछ खास श्रेणी के PAN धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. तय समय-सीमा तक लिंक न होने की स्थिति में 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा, जिससे कई जरूरी वित्तीय काम ठप पड़ सकते हैं.

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नया नियम किस पर लागू होगा?

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA(2A) के तहत यह नियम उन लोगों पर लागू होता है, जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN जारी किया गया था. ऐसे सभी PAN धारकों को अब वास्तविक आधार नंबर से PAN लिंक करना अनिवार्य है. समय पर लिंक न होने पर PAN का इस्तेमाल किसी भी टैक्स या वित्तीय कार्य में नहीं किया जा सकेगा.

इनएक्टिव PAN से क्या-क्या दिक्कतें होंगी?

अगर आपका PAN इनएक्टिव हो जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे...

-इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे

-टैक्स रिफंड अटक सकता है

-बैंक खाते से जुड़े बड़े लेनदेन रुक सकते हैं

-म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य निवेश प्रभावित होंगे

-KYC से जुड़े वित्तीय काम पूरे नहीं हो पाएंगे

यानी टैक्सपेयर्स, निवेशकों और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह नियम बेहद अहम है.

इनएक्टिव PAN को दोबारा कैसे करें एक्टिव?

अगर आपका PAN इनएक्टिव हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए:

-1,000 का जुर्माना देना होगा

-Aadhaar से PAN लिंक करना अनिवार्य होगा

-आमतौर पर 30 दिनों के भीतर PAN फिर से एक्टिव हो जाता है

हालांकि, इस दौरान आपके जरूरी काम अटक सकते हैं, इसलिए समय रहते लिंक करना ही बेहतर है.

ये है PAN-Aadhaar लिंक करने का आसान तरीका

PAN को Aadhaar से लिंक करने की प्रक्रिया बेहद सरल है:

-इनकम टैक्स e-Filing पोर्टल पर जाएं

-Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें (लॉगिन जरूरी नहीं)

-PAN नंबर, Aadhaar नंबर और नाम दर्ज करें

-OTP से वेरिफिकेशन करें

-अगर जरूरी हो तो 1,000 रुपए फीस e-Pay Tax से जमा करें

-फॉर्म सबमिट करें

क्यों है अहम है 31 दिसंबर 2025 ?

31 दिसंबर 2025 की तारीख को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. PAN-Aadhaar लिंक न होने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि आपकी बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़ी सुविधाएं भी प्रभावित होंगी. इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और आज ही PAN को Aadhaar से लिंक कर लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

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