Delhi Election: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए पांच फरवरी को मतदान हो रहे हैं. दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो गई है. शाम छह बजे तक वोटिंग चलेगी. चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान करने के लिए आपके पास वोटर कार्ड होना जरूरी है. इसके बिना आपको परेशानी हो सकती है.
हालांकि, अगर मान लीजिए आपका वोटर कार्ड खो भी गया है, तो भी आप मतदान कर सकते हैं, इसलिए घर पर न बैठें और घर से बाहर निकलें और वोटिंग के लिए जाएं. हालांकि, आपको अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर जाना होगा. हम आपको अभी उन डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से आपको पोलिंग बूथ पर वोट डालने दिया जाएगा.
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ये जानना बहुत जरुरी है
जरुरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है भी या नहीं. मान लीजिए, अगर आपके पास वोटर कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं. वहीं, आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है और आपका वोटर कार्ड मिल नहीं रहा या खो गया है तो भी आप वोट दे सकते हैं कि लेकिन आपके पास ये अहम दस्तावेज होना आवश्यक है.
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चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को दी है मान्यता
चुनाव आयोग के मुताबिक, आपके पास अगर वोटर कार्ड नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको वोट डालने का अधिकार है. चुनाव आयोग ने 12 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें से अगर एक भी आपके पास है तो भी आप वोट डाल सकते हैं.
पैन कार्ड
आधार कार्ड
सर्विस आईडी कार्ड
यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID)
लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
पोस्ट ऑफिस या बैंक की पासबुक
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
मनरेगा जॉब कार्ड
पेंशन कार्ड
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
एमपी-एमएलए या एमएलसी द्वारा जारी ऑफिशियल आईडी कार्ड