Consumer Rights: भारत में उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए हैं. ये उनके हितों की रक्षा करते हैं. उपभोक्ताओं को कई बार चीज खरीदने के बाद एहसास होता है कि उन्होंने जो चीज खरीदी है, वह सही नहीं है और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है. ऐसे में उपभोक्ता जब दुकानदार के पास जाकर अपनी शिकायत करते हैं तो कुछ दुकानदार या तो चीजों को बदल देते हैं या फिर उसका रिफंड कर देते हैं. हालांकि, दुकानदार ऐसे भी हैं, जो खराब चीजों को न तो रिटर्न करते हैं और न ही उसका रिफंड देते हैं.
ऐसे दुकानदारों की कंप्लेंट की जा सकती है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और 2019 ऐसी ही शिकायतों के लिए बनाया गया है. दुकानदार आपके खराब सामान को बदलने से अगर इनकार करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर सकते हैं. आप अगर चाहें तो घर बैठे ही कंज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं. आपको इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट- https://e-jagriti.gov.in/ पर क्लिक करना होगा.
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कैसे दर्ज करें शिकायत
यहां आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और खुद को नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करना होगा. आपको इसके बाद एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा. इसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आपको फाइल ए कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर जाना होगा. यहां आपको कंप्लेंट फॉर्म भरना होगा. आपको यहां कुछ जरूरी दस्तावेज भी साथ में लगाने होंगे. शिकायत और दस्तावेज लगाने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा. इसके बाद आपको एक शिकायत नंबर दिया जाएगा.
कोर्ट दोनों पक्षों को भेजेगा नोटिस
इसके बाद आपकी शिकायत स्वीकार की जाएगी. कोर्ट दोनों पक्षों को नोटिस भेजेगा, जिसके बाद दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे. कोर्ट इसके बाद न्याय करेगा और अगर कंपनी दोषी होती है तो अदालत मुआवजा के साथ-साथ कोई भी न्यायोचित फैसला सुनाएगा.
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