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EPFO Update Photograph: (SORA)
EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है. नया नोटिस जारी कर उन्होंने बताया है कि हायर पेंशन से जुड़े प्रावधान को एकबार फिर से बहाल कर दिया गया है. इसके तहत कुछ कर्मचारियों को उनके वास्तविक मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर पेंशन में योगदान करने की अनुमति दी है. इस सुविधा को बहाल करने से अब कर्मचारी अपने वेतन के अनुसार, पेंशन में योगदान के विकल्प को फिर से चुन सकेंगे. आइए समझते हैं ये कैसे काम करेगा और इससे किसे फायदा होगा.
क्यों बंद किया गया था विकल्प?
बता दें कि 1 सितंबर 2014 से पहले कर्मचारियों को मूल वेतन के आधार पर पेंशन योगदान को बढ़ाने का भी विकल्प मिलता था. इससे PSU कर्मचारियों को लाभ अधिक होता था, लेकिन फिर सैलेरी लिमिट तय किए जाने के बाद हायर पेंशन का यह विकल्प बंद कर दिया गया था. पहले EPS का कैल्कुलेशन पेंशन योग्य वेतन पर होता था, जिसकी लिमिट 15,000 रुपए निर्धारित थी और ये बड़ा कारण है कि पेंशन आज भी इस आधार पर दी जाती है.
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इसे ऐसे समझें
साफ शब्दों में कहें तो साल 2014 में लागू की गई मौजूदा सीमा के अनुसार, न्यूनतम ईपीएस मासिक पेंशन 1000 रुपए और अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए मूल वेतन और DA के साथ निर्धारित होती थी. इसके चलते अधिकतम ईपीएस मंथली पेंशन 7,500 रुपए कर दी गई. इसके बाद साल 2014 के बाद की भर्ती और वेतन सीमा से अधिक होने पर कर्मचारियों को वास्तविक मूल वेतन पर आधारित नहीं कर सकते हैं. इससे पेंशन का लाभ सीमित हो गया था.
EPF का मौजूदा कैलकुलेशन क्या है?
फिलहाल, EPFO के वर्तमान नियमों को समझें तो कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों बेसिक सैलेरी और डीए का 12 प्रतिशत अकाउंट में जमा करते हैं. नियोक्ता के योगदान में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में चला जाता है. साथ ही 3.67% PF खाते में जमा किया जाता है. ईपीएस में गया पैसा रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के रूप में कर्मचारी को प्राप्त होता है.
किन्हें मिलेगा सुविधा का लाभ?
सरकार द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, हायर पेंशन बहाल सुविधा का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन लोगों ने 2014 के संशोधन से पहले हायर पेंशन सुविधा का चुनाव किया था. सभी EPFO यूजर्स पर ये नियम लागू नहीं होता है.
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