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EPFO 3.0
EPFO News: नौकरीपेशा लोगों के लिए अपना घर होना सबसे बड़ा सपना होता है. इसी जरूरत को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने मेंबर्स को घर से जुड़े खर्चों के लिए PF निकालने की सुविधा देता है. EPFO 3.0 सिस्टम लागू होने के बाद यह प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गई है. हालांकि, यह जानना जरूरी है कि घर के लिए PF निकाला जा सकता है, लेकिन पूरी जमा राशि नहीं मिलती.
क्या हैं नियम
EPFO के नियमों के मुताबिक, मेंबर घर खरीदने, नया घर बनाने, होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत (रिनोवेशन) के लिए PF निकाल सकते हैं. EPFO 3.0 में क्लेम प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है, लेकिन नियम और निकासी की सीमा पहले जैसी ही रखी गई है. यानी सुविधा आसान हुई है, नियमों में ढील नहीं दी गई है.
कैसे निकलेगा PF
PF निकालने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी एक्टिव EPF मेंबर हो. उसका UAN एक्टिव होना चाहिए और आधार, पैन व बैंक अकाउंट से जुड़ी KYC पूरी तरह अपडेट होनी चाहिए. जिस घर के लिए PF निकाला जा रहा है, वह कर्मचारी, उसके जीवनसाथी या दोनों के संयुक्त नाम पर होना जरूरी है. मालिकाना प्रमाण न होने पर हाउसिंग PF क्लेम मंजूर नहीं होता.
घर बनाने के लिए क्या जरूरी
घर खरीदने या नया घर बनाने के लिए आमतौर पर कम से कम 3 से 5 साल की नौकरी जरूरी मानी जाती है. वहीं, होम लोन चुकाने के लिए करीब 10 साल की सेवा पूरी होना जरूरी होता है. घर की मरम्मत या रिनोवेशन के लिए शर्त है कि घर बने हुए कम से कम 5 साल हो चुके हों.
कितना निकाला जा सकता है PF
घर खरीदने या बनाने की स्थिति में कुल PF बैलेंस का अधिकतम 90 प्रतिशत तक निकाला जा सकता है. साथ ही एक सीमा 36 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) की भी होती है. दोनों में से जो रकम कम होगी, वही मिलती है. रिनोवेशन के लिए सिर्फ 12 महीने की बेसिक सैलरी और DA तक की अनुमति है.
कैसे करें PF क्लेम
EPFO 3.0 के तहत PF क्लेम के लिए UAN पोर्टल पर लॉगिन कर Form-31 भरना होता है. अगर सभी जानकारी सही है, तो क्लेम आमतौर पर 3 कार्यदिवस में सेटल हो जाता है. ध्यान रहे, 5 साल से पहले PF निकालने पर टैक्स कट सकता है, इसलिए PF का इस्तेमाल सोच-समझकर करें.
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