Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप-मर्डर केस में दोषी को उम्रकैद की सजा, जीवनभर जेल में रहेगा संजय रॉय

Kolkata Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में सोमवार को कोर्ट ने सजा का एलान किया. सियालदाह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Suhel Khan
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Sanjay Roy Kolkata Case

कोलकाता कांड के दोषी को उम्रकैद Photograph: (Social Media)

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता रेप मर्डर मामले में सोमवार को सियालदाह कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया. कोर्ट ने मामले के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अब संजय रॉय को पूरी उम्र जेल में रहना पड़ेगा. इससे पहले सियालदह कोर्ट ने शनिवार को संजय को कोलकाता मामले में दोषी करार दिया था. हालांकि सीबीआई ने संजय रॉय को फांसी देने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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50 हजार का लगाया जुर्माना

पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही सियालदह अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है. पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये और पीड़िता की मौत पर 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना है.

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सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में चलती रहेगी जांच

बता दें कि इससे पहले 18 जनवरी को ही न्यायाधीश ने  स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा 'मृत्युदंड' और न्यूनतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है. रेप और हत्या के अपराध के मामले में संजय रॉय के खिलाफ सजा की प्रक्रिया आज (20 जनवरी) को पूरी हो गई. हालांकि सबूतों से छेड़छाड़ और बदलाव के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच अभी भी चलती रहेगी.

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CBI के वकील ने दी कोर्ट में ये दलील

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि, हमने सबूत पेश किए हैं. हमने  कानून के हिसाब से काम किया. वकील ने आगे कहा कि, "पीड़िता 36 घंटे ड्यूटी पर थी, वर्कप्लेस पर उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. वो एक मेधावी छात्रा थी. पीड़िता के पारिवारिक वकील ने कहा कि, "सबूतों के आधार पर उस रात की घटना के बारे में सभी बातें साफ होती है. कई बार बहस के बाद भी आरोपी की बेगुनाही साबित नहीं हुई है.'

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