कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने रविवार को 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 22 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 12वीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों को 22 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. शापिंग मॉल और जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 22 जनवरी तक बंद रहेंगे.
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि उत्तराखंड में जिन कोरोना वायरस संक्रमितों के नमूनों के जीनोम अनुक्रमण की रिपोर्ट आई है, उनमें से 54 प्रतिशत मामलों में ओमीक्रोन स्वरूप पाया गया है. प्रदेश में रविवार को कोविड के 2,682 नए मामले सामने आए, जिनमें से करीब आधे (1,331) मामले देहरादून जिले में मिले. हरिद्वार जिले में 351, उधमसिंह नगर जिले में 281, नैनीताल में 188 और पौडी गढ़वाल में 159 नए मामले मिले.
यह भी पढ़ें: PM नरेंद्र मोदी का 17 जनवरी को दावोस एजेंडा में विशेष संबोधन
प्रदेश के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु द्वारा यहां जारी कोविड-19 संबंधी ताजा दिशा-निर्देशों के अनुसार, रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक के कर्फ्यू को बरकरार रखा गया है. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 22 जनवरी तक प्रदेश में राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. अधिकतम 300 व्यक्तियों या सभागार की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बंद कक्षों में बैठकें की जा सकेंगी .
इस बीच, प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि उत्तराखंड में जिन कोरोना वायरस संक्रमितों के नमूनों के जीनोम अनुक्रमण की रिपोर्ट आई है, उनमें से 54 प्रतिशत मामलों में ओमीक्रोन स्वरूप पाया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित 2,255 नमूनों का जीनोम अनुक्रमण दून मेडिकल कॉलेज प्रयोगशाला में किया गया. 159 नमूनों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें से 85 में ओमीक्रोन स्वरूप मिला है.