Unlock 2.0: योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, यहां जानें क्या रहेगा बंद और क्या खुला
देश में अनलॉक 2.0 (Unlock 2.0) की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में केंद्र के साथ ही अब यूपी सरकार ने भी इसके लिए प्रदेश में गाइडलाइंस जारी कर दिया है. योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रखा है.
नई दिल्ली:
देश में अनलॉक 2.0 (Unlock 2.0) की शुरुआत हो चुकी है ऐसे में केंद्र के साथ ही अब यूपी सरकार ने भी इसके लिए प्रदेश में गाइडलाइंस जारी कर दिया है. योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रखा है.वहीं अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा. इस समय किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे.
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि अनलॉक टू में भी लोग पूरी तरह से सतर्कता बरतें. उन्होंने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक ही अनलॉक टू की शुरुआत प्रदेश में हो रही है.
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मुख्य सचिव आरके तिवारी ने नई गाइडलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के कन्टेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह अनलॉक पार्ट टू की व्यवस्था लागू होगी. वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. हालांकि, मेरठ मंडल में यह समय रात के आठ बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा.
महामारी कोरोना वायरस (CoronaVirus Covid-19) को देखते हुए राज्य में अभी भी किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, धार्मिक, सांस्कृति औऱ अन्य सामूहिक गतिविधिय पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा सिनेमा हॉल एंड मल्टीप्लेकसेज, स्विमिंग पुल, असेंबली हॉल, बार, असेंबली, मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे.
रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान किसी भी तरह के वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. केवल जरूरी गतिविधियों को छोड़कर, जिनमें औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राज्यकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग, अनलोडिंग और बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से जाने वाले भी शामिल होंगे. इस संबंध में स्थानीय प्राधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा. कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति निर्देशकों का पालन किया जाएगा.
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राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनलॉक 2.0 के तहत दुकानें खोली जाएगी, हालांकि दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को रहने की अनुमति नहीं होगी. दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों तक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा.
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