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योगी कैबिनेट का फैसला, बिना हेलमेट होने पर 1 हजार का चालान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने मोटरयान कराधान अधिनियम के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है.

Updated on: 16 Jun 2020, 09:41 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें प्रमुख रूप से योगी सरकार ने मोटरयान कराधान अधिनियम के अंतर्गत दो धाराओं में संशोधन किया है. इसके तहत कई जुर्माना राशि में इजाफा किया गया है. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई है.

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इसमें एक लाक टू व्हीलर पर रोड टैक्स पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा की बैठकों में पिछले साल 7 जून, 2019 में पेनाल्टी में वृद्धि की गई थी. यूपी सरकार की तरफ से और वृद्धि की गई है.

कैबिनेट के फैसले

  1. पहले पार्किंग के नियम का उल्लंगन करने पर पहली बार 500 रुपये और दोबारा उल्लंघन करने पर 1000 रुपये लगता था. जो अब बढ़कर 500 और 1500 रुपये कर दिया गया है.
  2. अधिकारी का आदेश न मानना. सरकारी काम में बाधा डालने पर पहले 1000 का जुर्माना लगता था जो अब 2000 कर दिया गया है.
  3. इसी तरह गलत तथ्य छिपा कर लाइसेंस बनवाने पर पहले 2500 का जुर्माना लगता था, इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है.
  4. पहले गाड़ी में परिवर्तन कर उसे बेचने पर जुर्माना नहीं लगता ता. अब इसमें एक लाक रुपये प्रति वाहन का जुर्माना लगेगा.
  5. इसी तरह बिना हेलमेट का चालान 500 रुपये होता था. इसे अब 1000 रुपये कर दिया गया है.
  6. फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.