उत्तर प्रदेश : क्वारेंटाइन सेंटरों की बदहाली को लेकर युवक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की याचिका

इसके बाद राज्य सरकार ने अब तक उठाए गए कदमों का ब्लू प्रिंट किया पेश. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है.

इसके बाद राज्य सरकार ने अब तक उठाए गए कदमों का ब्लू प्रिंट किया पेश. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है.

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yogesh bhadauriya
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प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)

इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्वारेंटाइन सेंटरों की बदहाली और कोरोना पाज़िटिव मरीजों को बेहतर इलाज देने की मांग में गौरव कुमार गौर नामक युवक ने जनहित याचिका दायर की है. इसके बाद राज्य सरकार ने अब तक उठाए गए कदमों का ब्लू प्रिंट किया पेश. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है. कोर्ट ने कहा राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है.

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हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच और चिन्हित करने में राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है. हाईकोर्ट ने कई सुझावों के साथ सात पेज का विस्तृत आदेश दिया है. कोर्ट ने यूपी के सभी जिलों में रैपिड टेस्टिंग किट से कोरोना की जांच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश की प्रति चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी को देने का निर्देश दिया.

वहीं कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है ताकि कोरोना की रोकथाम, जांच और इलाज के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें. एडीशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ में हुई पूरी सुनवाई.

Source : News Nation Bureau

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