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यूपी में चेन स्नेचिंग पर हो सकती है 14 साल तक जेल

उत्तर प्रदेश में महिला अपराध को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. विधि आयोग ने ऐसे अपराधियों को 3 से 14 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सजा देने की सिफारिश की है.

Updated on: 19 Jun 2021, 02:05 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में महिला अपराध को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. विधि आयोग ने ऐसे अपराधियों को 3 से 14 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सजा देने की सिफारिश की है. आयोग ने कहा कि कानून में ऐसे अपराध के लिए अलग से प्रावधान नहीं है, इसलिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा 379-ए और 379-बी जोड़कर सजा के प्रावधान होने चाहिए. राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार को रिपोर्ट सौंपी है.  विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नेचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की. बता दें कि अभी कानून में चेन स्नेचिंग जैसे अपराध के लिए अलग से कोई कानून प्रावधान नहीं है. विधि आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रिपोर्ट पेश करेगी.

वहीं आयोग का कहना है कि चेन स्नैचिंग के दौरान लूटे गए गहने बाजार में बेच दिया जाता है. वहीं दुकानदार खरीदने इन चोरी किए गए गहनों को गला देते हैं, जिससे चोरी की गई गहनों की रिकवरी नहीं पो पाती है. इस वजह से आरोपी को सजा मिलने की संभावना कम होती है.

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यूपी राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्य नाथ मित्तल ने कहा कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए  विधि आयोग ने यूपी सरकार से चेन स्नैचिंग में 14 वर्ष तक कैद की सिफारिश की है.राज्य सरकार सिफारिश की रिपोर्ट केंद्र को भी भेज दी है.

राज्य विधि आयोग ने ऐसे अपराधियो को 3 साल से 14 साल तक कि कैद और जुर्माने की सिफारिश की है. आयोग ने आईपीसी की धारा 411 से 413 तक मे संशोधन कर छीनी गयी संपंती,ऐसी संपंती खरीदने वाले लोगो को भी आरोपी बनाने और उनके लिए भी सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की है.