कोरोनाः योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में दो दिन के लिए और बढ़ा लॉकडाउन
कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया था. यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था. अब सरकार ने इसे दो दिनों के लिए और बढ़ा दिया है.
highlights
- यूपी में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी
- योगी सरकार ने 2 दिन और बढ़ाया लॉकडाउन
- पहले मंगलवार सुबह तक लगाई थीं सख्त पाबंदियां
नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है. राज्य में हर दिन रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं. रविवार को प्रदेश में कोरोना से 290 लोगों की जान चली गई और करीब 31 हजार नए केस सामने आए. राज्य में कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक सख्त लॉकडाउन (Strict Lockdown In UP) लगाया गया था. जिसे अब गुरुवार सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है. संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार ने पाबंदियों को दो दिन यानी गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है. इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन उसे सोमवार तक बढ़ा दिया था. यानी शुक्रवार शाम से मंगलवार की सुबह तक लॉकडाउन था. लेकिन अब इसी पाबंदी को मंगलवार, बुधवार के लिए लागू कर दिया गया है. इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति का बेवजह बाहर निकलना बंद होगा. बाजार बंद रहेंगे, साप्ताहिक मार्केट नहीं लगेंगी. हालांकि जरूरी क्षेत्र के लोगों को छूट रहेगी और परिवहन भी जारी रहेगा.
योगी सरकार ने इससे पहले प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में कम से कम 14 दिनों के लिए सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था. योगी सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक शादियों में 50 से अधिक मेहमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे. यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इसके लिए एक सरकारी आदेश जारी किया था.
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लॉकडाउन शब्द का प्रयोग नहीं
आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां , बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे. हालांकि सरकार ने लॉकडाउन शब्द का उपयोग नहीं किया लेकिन जारी किए गए निर्देश पिछले साल लागू किए निर्दशों के समान हैं.
ट्रांसपोर्ट के लिए यह आदेश
मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, मेट्रो ट्रेन और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाई जाएगी. हालांकि, अंतर राज्य परिवहन और इंट्रा स्टेट परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
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