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Uttar Pradesh Inter Cast Merriage Scheme: भारत में शादी सिर्फ सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक बोझ भी बन चुकी है. आजकल एक सामान्य शादी में भी लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. ऐसे में कई परिवारों को कर्ज लेना पड़ता है या शादी टालनी पड़ती है. लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं है कि अगर कोई कपल इंटर कास्ट मैरिज करता है, तो सरकार उन्हें सीधे 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है. यह रकम लोन या सब्सिडी नहीं, बल्कि सीधी मदद होती है.
योजना का नाम और उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का नाम है Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter Caste Marriages. इसे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन संचालित करता है. योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है. यह स्कीम पहली बार वर्ष 2013 में शुरू की गई थी और वर्तमान में भी लागू है.
Uttar Pradesh Inter Cast Merriage Scheme FAQs
Q. कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ वही कपल ले सकता है, जिसमें शादी करने वाले दोनों में से एक पार्टनर दलित समुदाय (SC) से हो और दूसरा गैर-दलित समुदाय से. साथ ही, दोनों का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है.
Q. क्या दूसरी या तीसरी शादी पर भी मिलती है सरकारी सहायता?
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सहायता केवल पहली शादी पर ही दी जाती है. अगर शादी पहले से रजिस्टर्ड नहीं है या दूसरी शादी है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
Q. क्या शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य?
योजना के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत होना जरूरी है. इसके अलावा, शादी के एक साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है.
Q. क्या सहायता रकम किसी वजह से घट सकती है?
हां सहायता की रकम घट सकती है. अगर कपल को पहले किसी अन्य सरकारी योजना से शादी के लिए आर्थिक मदद मिल चुकी है, तो वह राशि 2.5 लाख रुपये में से घटा दी जाती है.
Q. कैसे मिलते हैं 2.5 लाख रुपये?
इस योजना के तहत राशि दो हिस्सों में दी जाती है...
- पहले चरण में 1.5 लाख रुपये सीधे कपल के जॉइंट बैंक अकाउंट में NEFT या RTGS के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं.
- बाकी 1 लाख रुपये तीन साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किए जाते हैं, जो तीन साल बाद ब्याज समेत कपल को मिलते हैं.
Q. आवेदन के लिए क्या हैं जरूरी दस्तावेज?
इस योजना में आवेदन करते समय विवाह प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहली शादी का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (हलफनामा) और जॉइंट बैंक अकाउंट की जानकारी जरूरी होती है.
Q. कहां करना होगा आवेदन?
आवेदन जिला प्रशासन के माध्यम से सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ किया जा सकता है. इसके अलावा, डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in पर जाकर भी पूरी जानकारी और प्रक्रिया समझी जा सकती है.
समाज और परिवार दोनों को राहत
यह योजना न केवल शादी के खर्च का बोझ कम करती है, बल्कि समाज में समानता और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देती है. इंटर कास्ट मैरिज करने वाले कपल्स के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है.
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