योगी सरकार का बड़ा फैसला, श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह पर अब मिलेगा 85,000 रुपये तक का लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की घोषणा की है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की घोषणा की है.

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Ravi Prashant
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सीएम योगी आदित्यानाथ Photograph: (ANI)

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिक परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है. अब श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह में सरकार की ओर से 85,000 रुपये तक की मदद दी जाएगी. इसके अलावा विवाह आयोजन के लिए 15,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी.

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आर्थिक रूप से लोगों की मिलेगी राहत

यह फैसला सीएम योगी की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार हर गरीब, मजदूर और श्रमिक वर्ग तक विकास और सम्मान का लाभ पहुंचाना चाहती है. इस योजना का संचालन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCWWB) के तहत किया जाता है. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक बोझ को कम करना है.

प्रति कपल कितनी दी जाएंगी राशि

नई दरों के अनुसार, सामान्य विवाह के लिए 65,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. अगर विवाह अंतरजातीय है, तो यह सहायता बढ़कर 75,000 रुपये कर दी गई है. वहीं सामूहिक विवाह के मामले में प्रति कपल को 85,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके अलावा हर जोड़े को विवाह आयोजन के लिए अलग से 15,000 रुपये की सहायता भी मिलेगी.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई? 

योगी सरकार का कहना है कि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत लागू की गई है. पात्र लाभार्थी इसका आवेदन www.upbocwboard.in वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं. वहीं, जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन जमा कर सकते हैं.

अप्लाई करते वक्त रखे जानकारी

इस योजना का फायदा केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं. आवेदन के समय आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, बेटी की आयु, विवाह प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे.

सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से हजारों श्रमिक परिवारों को राहत मिलेगी और बेटियों की शादी अब किसी परिवार के लिए आर्थिक बोझ नहीं बनेगी. योगी सरकार ने साफ कहा है कि “हर गरीब की बेटी का विवाह सम्मानजनक तरीके से हो, यही हमारा संकल्प है.” कुल मिलाकर, यह योजना उत्तर प्रदेश में श्रमिक वर्ग के लिए सरकार की संवेदनशीलता और सामाजिक सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई है.

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