यूपी की SIR ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया आपका नाम, तो जान लें अब क्या है आपके पास विकल्प?

UP SIR Draft Voter List: उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची आ चुकी है. जिसमें 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम अनमैप्ड पाए गए हैं. ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं. अगर आपका नाम भी ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा.

UP SIR Draft Voter List: उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची आ चुकी है. जिसमें 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम अनमैप्ड पाए गए हैं. ऐसे मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं. अगर आपका नाम भी ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा.

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Suhel Khan
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UP SIR Draft Voter List

फाइनल सूची में ऐसे जुड़ेगा छूटे हुए मतदाताओं का नाम Photograph: (social media)

UP SIR Draft Voter List: उत्तर प्रदेश में आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई. इस सूची में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम अनमैप्ड रह गए. अगर आपका नाम भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है तो अभी भी आपके पास मौका है मतदाता सूची में अपना नाम चढ़वाने का. जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है ऐसे मतदाता चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म को भर सकते हैं और अपना नाम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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चुनाव आयोग जारी करेगा अनमैप्ड वोटर्स को नोटिस

बता दें कि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया नवंबर में शुरू हुई थी, जो 6 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन इसे पहले 12 दिसंबर और उसके बाद 26 दिसंबर  तक बढ़ाया गया. जबकि ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को आनी थी, जिसे बढ़ाकर 6 जनवरी 2026 किया गया था. एसआईआर प्रक्रिया के बाद आई ड्राफ्ट लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम नहीं है उन्हें चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा.

फरवरी तक कर सकते हैं दावा

चुनाव आयोग ने आज से ही नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इसके साथ ही दावा-आपत्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई. अब वोटर 6 फरवरी तक अपने दावे और आपत्ति जमा कर सकेंगे. नोटिस चरण  6 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा. इस दौरान गणना प्रपत्रों पर निर्णय, दावे और आपत्तियों का निस्तारण भी किया जाएगा.

6 मार्च को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन

यूपी में फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा. ड्राफ्ट मतदाता सूची आने के बाद आप भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट सूची में अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं. यहां ड्राफ्ट मतदाता सूची वाले लिंक पर क्लिक करें अपना राज्य चुने कैप्चा दर्ज करें और उसके बाद अपना जिला, अपनी विधानसभा और अपना मोहल्ला या गांव का नाम सर्च कर सूची डाउनलोड कर लें. 

ड्राफ्ट सूची में नाम ना होने पर क्या करें?

अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आया है तो वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके लिए आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. जिसके लिए आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना होगा. ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म 6 भरकर आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर देगा. जिसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे.

फॉर्म-6 के साथ दिखाने होंगे ये दस्तावेज

इनमें आधार कार्ड के साथ मार्कशीट, पुरानी वोटर लिस्ट में परिवार का नाम, जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र, बिल, पासपोर्ट आदि शामिल हैं. आप खुद भी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप NVSP के पोर्टल के जरिए भी आवेदन कर सकते है. आपके दस्तावेजों की जांच के बाद आपका नाम 6 मार्च को आने वाली फाइनल मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा.

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