UP News: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है. दरअसल, नियोजन विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब सभी सरकारी प्रक्रियाओं में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है. दरअसल, नियोजन विभाग ने आदेश जारी किया है कि अब सभी सरकारी प्रक्रियाओं में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा.

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Deepak Kumar
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सीएम योगी आदित्यनाथ Photograph: (ANI)

UP News:उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव किया है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस संबंध में नियोजन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को नए निर्देश जारी किए हैं.

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यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए पत्र के आधार पर लिया गया. UIDAI ने कहा है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि अनुमानित होती है, क्योंकि आधार बनवाते समय अक्सर जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल द्वारा जारी दस्तावेज अनिवार्य रूप से नहीं लिए जाते. इसलिए आधार कार्ड को जन्म का प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता.

नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा कि कई विभाग अब भी आधार को जन्मतिथि का प्रमाण मान रहे हैं, जबकि यह सही नहीं है. इसलिए सभी विभाग प्रमुखों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा.

अब कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जन्म तिथि के प्रमाण के लिए अब निम्न दस्तावेज ही मान्य होंगे-

  • अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

  • हाई स्कूल का सर्टिफिकेट

  • नगर निगम या नगर पंचायत का पंजीकृत रिकॉर्ड

  • सरकारी नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी योजनाओं में मांगे जाने वाले अन्य प्रमाणिक दस्तावेज

सरकार का बयान 

सरकार का कहना है कि यह फैसला दस्तावेजों की प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. अब आधार कार्ड केवल पहचान (Identity Proof) के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं. यह नियम सभी सरकारी आवेदन प्रक्रियाओं, भर्ती, पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं में लागू रहेगा.

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