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उत्तर प्रदेश सरकारी स्कीम Photograph: (meta ai)
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के लिए एक राहत भरी व्यवस्था की है. उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे. यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है.
क्या है लाभ लेने के लिए नियम?
सरकारी नियम के अनुसार, पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट झेल रही महिलाओं को सरकारी सहायता दी जाएगी. इसके लिए इच्छुक महिलाएं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. आवेदन जमा होने के बाद अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे. सही पाए जाने पर पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी और स्वीकृति की सूचना लाभार्थी को मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगी.
इसके बाद हर महीने निर्धारित पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी. योजना का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि लाभार्थी पुनर्विवाह न किया हो. अगर महिला की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकतम चार माह में पेंशन स्वीकृत होने का निर्णय दिया जाएगा.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
- विधवा महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो.
- पति की मृत्यु के बाद महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो.
- परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो.
- किसी अन्य पेंशन या सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ न ले रही हो.
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो.
- बच्चे नाबालिग हों या बालिग होने पर भरण-पोषण करने में असमर्थ हों.
क्या-क्या लगेंगे जरूरी दस्तावेज?
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति व IFSC कोड
- मोबाइल नंबर
- शपथ पत्र (कि कोई अन्य पेंशन नहीं ली जा रही)
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