logo-image

योगी सरकार का बड़ा फैसला, घर में रखी लिमिट से ज्यादा शराब तो लेना होगा लाइसेंस

अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको आबकारी विभाग (excise department policy) से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा.

Updated on: 24 Jan 2021, 01:29 PM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है. इसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको आबकारी विभाग (excise department policy) से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा, यही नहीं सरकार को 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी.

यह भी पढ़ेंः 'जय श्रीराम' से 'चिढ़ीं' ममता को BJP नेता ने भेजी रामायण, कही ये बात

दरअसल आबकारी विभाग का होम लाइसेंस ऐसे लोगों के लिए ही होगा जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते आ रहे हैं. जो भी व्यक्ति इस लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा उसे आवेदन के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी. इतना ही नहीं, आवेदक को एक शपथ-पत्र भी देना होगा. इसमें जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा. 

यह भी पढ़ेंः चीन पर भरोसा कई बार पड़ चुका है भारी, गलवान संघर्ष से अब तक 10 बड़ी बातें

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार जो नई नीति लेकर आई है उसके मुताबिक देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे. देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी वृद्धि की गई है.