यूपी के किसानों को लेकर योगी सरकार का फैसला, मूल्य समर्थन योजना के तहत मिलेगा ये फायदा

UP News: उत्तर प्रदेश बीते शुक्रवार को संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें किसानों के हित को लेकर भी फैसले लिए गए.

UP News: उत्तर प्रदेश बीते शुक्रवार को संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें किसानों के हित को लेकर भी फैसले लिए गए.

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Yashodhan Sharma
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CM Yogi for farmers

CM Yogi Adityanath Photograph: (Social)

Lucknow: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने इस बार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तीन फीसदी की वृद्धि की है. अब कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है.

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पश्चिमी यूपी में धान की खरीद 1 अक्तूबर से 31 जनवरी 2026 तक और पूर्वी व मध्य यूपी में 1 नवम्बर से 28 फरवरी तक की जाएगी. राज्य में छह एजेंसियां पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद और एफसीआई यानी कि कुल 3300 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद करेंगी. लक्ष्य 60 लाख टन धान खरीद का है. खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और किसानों को भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के जरिए 48 घंटे में बैंक खातों में पहुंचाया जाएगा.

कई प्रस्तावों पर मुहर

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें कृषि क्षेत्र के साथ-साथ सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी बड़ी कंपनी को जमीन पर 75 फीसदी छूट और पर्यटन विभाग के लिए नई नियमावली की मंजूरी शामिल है.

सेमीकंडक्टर कंपनी को 75% छूट

बैठक में दिल्ली की मेसर्स वामासुंदरी इंवेस्टमेंट्स प्रा. लि. को राहत दी गई. कंपनी को यीडा सेक्टर-28 में नई जमीन दी गई है, जिसकी लागत ज्यादा होने पर अब जमीन की दरों के अनुसार स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क, लोकेशन प्रीमियम और वन टाइम लीज रेंट में 75 फीसदी छूट दी जाएगी.

यह कंपनी 3706 करोड़ रुपये के निवेश से सेमीकंडक्टर निर्माण करेगी और करीब 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा. पहले यह प्रोजेक्ट सेक्टर-10 में प्रस्तावित था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते जगह बदली गई.

पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के लिए पर्यटन सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी दे दी. इसके तहत जिला पर्यटन अधिकारी के पद को अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) सीधी भर्ती से भरेगा. नियमावली में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी और सहायक निदेशक जैसे पदों पर भर्ती व पदोन्नति की प्रक्रिया भी तय की गई है.
सरकार का कहना है कि नई नियमावली से विभाग में सेवा प्रक्रियाएं पारदर्शी और व्यवस्थित होंगी.

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