Unnao Rape Case: कुलदीप सेंगर की जमानत पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, दिल्ली हाईकोर्ट के सजा निलंबन आदेश को दी चुनौती

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है.

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है.

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Deepak Kumar
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Unnao Rape Case:उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है. CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया था.

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जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर

गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद जनवरी 2020 में सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. मार्च 2022 में उन्होंने सजा निलंबन और जमानत के लिए याचिका दाखिल की, जिसका CBI और पीड़िता की ओर से कड़ा विरोध किया गया.

लंबी सुनवाई के बाद 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच- जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने अपील के निपटारे तक सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. हालांकि, इस फैसले के बावजूद कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वे पीड़िता के पिता की हत्या से जुड़े एक अन्य CBI मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं.

हाईकोर्ट के फैसले से नाराज है पीड़िता

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से पीड़िता और उसका परिवार बेहद नाराज है. पीड़िता ने इस फैसले को अपने परिवार के लिए “काल” बताया और कहा कि इससे उनका डर और बढ़ गया है. उन्होंने मांग की कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. वहीं, पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपी चाहे घर पर रहे या कहीं और, इससे फर्क नहीं पड़ता, अहम यह है कि उसने गंभीर अपराध किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए.

CBI ने हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद 26 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. अब शीर्ष अदालत इस मामले में आगे फैसला करेगी.

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