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प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एवं पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया.अदालत ने झूंसी थाना पुलिस को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं. एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई
कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना का ​आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की ओर से 173 (4) के तहत अर्जी दाखिल कराई गई थी. एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी.
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं
13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज हुआ था. कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में ले लिया था. बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट संज्ञान में लेने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था. अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट व शाकुंभरी पीठाधीश्वर हैं.आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण होता है. दावा किया गया है इसकी सीडी भी उन्होंने अदालत को सौंपी है.आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि उन्हें कोर्ट से न्याय मिला है, वह प्रयागराज से विद्या मठ वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे. लोगों के सामने सच्चाई को बाहर लगाएंगे.
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