AI समिट में प्रदर्शनकारियों को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखीं गई ये दलीलें

AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आरोपियों को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है.

AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आरोपियों को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है.

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Mohit Saxena
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दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उताकर नारेबाजी की थी. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने चार प्रदर्शनकारियों को पकड़ लिया था. इन्हें शनिवार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. अदालत में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पांच दिनों की कस्टडी की मांग की. आरोपियों के वकील ने कहा कि किसी तरह की हिंसा नहीं हुई थी. वकील ने कहा कि वे पढ़े-लिखे लोग हैं. इसके पास डिग्री भी मौजूद है. अदालत ने इस मामले में पुलिस को आरोपियों की पांच दिनों की कस्टडी दी है.

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अदालत में क्या दलीलें रखीं 

पटियाला कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पांच दिनों की रिमांड मांगी. पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि युवाओं ने देश विरोधी नारे लगाए. उन्होंने पीएम के खिलाफ संदेश वाली ​टी-शर्ट का प्रदर्शन किया. भागे हुए दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनकी कस्टडी को बढ़ाना जरूरी है. पुलिस के अनुसार, इस मामले में तीन पुलिसवाले घायल हुए हैं. आरोपियों के मोबाइल फोन को रिकवर करने की आवश्यकता है. इस तरह से यह पता लगाया जा सकेगा कि क्या किसी तरह की फंडिंग हुई थी की नहीं. चारों अलग-अलग जगहों से आए थे. उन्होंने टी-शर्ट प्रिंट की थी. 

किसी तरह का कानून नहीं तोड़ा

वहीं आरोपियों के वकील का कहना है कि प्रदर्शनकारी एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं. उन्होंने भारत मंडपम में प्रदर्शन किया. इसके लिए उन्होंने किसी तरह का कानून नहीं तोड़ा. प्रदर्शन उनका अधिकार है. यह शांतिपूर्ण रहा. एफआईआर एक राजनीतिक साजिश की तरह है. यह पढ़े-लिखे लोग हैं, इनके पास डिग्री भी हैं.

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