/newsnation/media/post_attachments/images/2024/07/22/kanwaryatrahearing-74.jpg)
Kanwar yatra Hearing ( Photo Credit : File)
Supreme Court: कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाली सभी खाने-पीने की दुकानों को अपने नेम प्लेट लगाने वाले यूपी सरकार के आदेश पर बड़ी खबर सामने आई है. इस आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है. यही नहीं इसको लेकर कोर्ट की ओर से यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है. बता दें कि इस फैसले को लेकर देशभर में सियासी माहौल गर्माया हुआ था. कुछ दलों के हिसाब से फैसला सही था तो कुछ इसे अल्पसंख्यकों को खिलाफ मान रहे थे.
यह भी पढ़ें - RSS के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों को हरी झंडी, मोदी सरकार ने पलटा करीब 6 दशक पुराना फैसला
खाने के प्रकार बताना होंगेः सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार 22 जुलाई को कहा है कि, दुकानदारों को अपनी पहचान बताना जरूरी नहीं है. हालांकि उन्हें खाने के प्रकार की जानकारी देना होगी. यानी शाकाहारी या मांसाहारी दुकानदार कौनसी श्रेणी का खाना बना और परोस रहा है यह जानकारी होना चाहिए.
Supreme Court stays governments’ directive asking eateries on Kanwariya Yatra route to put owners' names and issues notices to Uttar Pradesh, Uttarakhand and Madhya Pradesh governments on petitions challenging their directive asking eateries on Kanwariya Yatra route to put… pic.twitter.com/6GQKwY8OK4
— ANI (@ANI) July 22, 2024
तीन राज्यों की सरकार को नोटिस
दुकानदारों की पहचान से जुड़े इस मामले पर शीर्ष अदालत में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश ऋषिकेश राय और न्यायाधीश एसवीएन भट्टी की पीठ कर रही है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में देश के तीन राज्यों की सरकारों को आदेश जारी किया गया है. इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश शामिल है.
देश और दुनिया की लेटेस्ट खबरें अब सीधे आपके WhatsApp पर. News Nation के WhatsApp Channel को Follow करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaeXoBTLCoWwhEBhYE10
26 जुलाई को अगली सुनवाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है. अब शुक्रवार 26 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी.
Source : News Nation Bureau