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यूपी: सपा सांसद आजम खां को दो मामलों में हाईकोर्ट से मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो मामलों में जमानत दे दी है. लेकिन इसके बाद भी आजम खान को फिलहाल जेल में रहना होगा. उनके वकील सफदर काजमी ने ये जानकारी दी.

Updated on: 13 Oct 2020, 03:28 PM

प्रयागराज:

उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो मामलों में जमानत दे दी है. लेकिन इसके बाद भी आजम खान को फिलहाल जेल में रहना होगा. उनके वकील सफदर काजमी ने ये जानकारी दी. बता दें कि आजम खान को ये जमानत बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और एक दुकान के रेंट को लेकर मुकदमे में मिली है.

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बता दें कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान पर लगातार कार्रवाई की जा रही हैं. जहां एक ओर आजम खान को भू-माफिया घोषित किया गया. वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्‍जा करने का आरोप में करीब 27 किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए. इसके अतिरिक्त यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट और मकान तोड़ने के आरोप में भी दर्जन भर मुकदमे दर्ज हुए.

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्मतिथि में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुए. इसके बाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था. तमाम मामलों में आजम, तंजीन और अब्‍दुल्‍ला के नाम थे. इसके बाद तीनों ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था. सुरक्षा की दृष्टि से इनको सीतापुर जेल में भेज दिया गया.