विवाह बंधन में बंधे UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के बेटे, सिर्फ बेहद करीबी लोग ही हुए शामिल
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी शुक्रवार को संपन्न हुई, जिसमें कोरोना नियमों का खासतौर पर ख्याल रखा गया. चाहे दूल्हा-दुल्हन हो या अन्य मेहमान सभी लोग नियमों का पालन करते थे.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं. सरकार ने सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं तो विवाह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों की ही अनुमति है. इस बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिशाल पेश की. शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी संपन्न हुई, जिसमें कोरोना नियमों का खासतौर पर ख्याल रखा गया. चाहे दूल्हा-दुल्हन हो या अन्य मेहमान सभी लोग नियमों का पालन करते थे.
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उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य की शादी रायबरेली के रहने वाले हरी शंकर मौर्य की बेटी अंजली से हुई. इस शादी में सिर्फ बहुत ही करीबी लोगों को बुलाया गया था. वहां मौजूद सभी लोग नियमों का पालन करते दिखे. सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा तो मास्क भी पहने थे. इतना ही नहीं, दूल्हा और दुल्हन ने भी मास्क लगाए. बेटे की शादी की जानकारी खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके दी.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा, 'कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए परिवारी जनों के साथ मेरे सुपुत्र योगेश कुमार मौर्य का शुभ विवाह अंजलि मौर्य संग संपन्न हुआ. इस अवसर पर मैं आप सभी के आशीर्वाद व शुभेच्छाओं की कामना करता हूं. कोविड के कारण आप सभी के प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त करने से वंचित रहा.'
कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए परिवारी जनों के साथ मेरे सुपुत्र चि० श्री योगेश कुमार मौर्य का शुभ विवाह आयु० अंजलि मौर्य संग संपन्न हुआ।
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) May 22, 2021
इस अवसर पर मैं आप सभी के आशीर्वाद व शुभेच्छाओं की कामना करता हूं। कोविड के कारण आप सभी के प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त करने से वंचित रहा। pic.twitter.com/TdEMrbIMtS
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बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को लेकर सख्त नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोविड महामारी के मद्देनजर अधिकतम 25 लोगों को शादियों और अन्य समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी गई है. इस संबंध में बीते दिनों अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सभी जिला अधिकारियों को भी पत्र लिखे थे. आदेश के अनुसार, शादी और अन्य कार्यों के लिए एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रितों को खुले और इंडोर स्थानों में भाग लेने की अनुमति है. इससे पहले, अधिकतम 50 लोगों या मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को समारोह में भाग लेने की अनुमति थी.
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