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SP MP Ziaur Rahman Photograph: (social)
Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीटे से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली है. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को रोक दिया है. लेकिन, उनके खिलाफ दर्ज FIR खारिज करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही निर्देश दिया है कि संभल हिंसा की जांच में पूरी तरह से सहयोग करें.
इसके अलावा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा गया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है. पुलिस इस मामले में, सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी. इसके तहत जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
जांच में करना होगा सहयोग
कोर्ट ने आगे कहा कि संभल हिंसा मामले में पुलिस द्वारा जारी नोटिस के तहत सांसद जियाउर रहमान बर्क को जांच में सहयोग करना होगा. अगर पुलिस के नोटिस देने पर बयान दर्ज करने के लिए सांसद बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो ही उनकी गिरफ्तारी होगी. गौरतलब है कि सपा सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी, जिसके बाद इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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क्या हैं सांसद बर्क पर आरोप
बता दें कि संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ संभल थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. 24 नंवबर को हुई हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी. कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद में पहली बार सर्वे किया गया था. इसके बाद फिर एक बार फिर जब सुबह करीब 7 बजे कोर्ट द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम के छह सदस्य दूसरे फेज के सर्वे के लिए मस्जिद में पहुंचे तो हिंसा भड़क गई. इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इतना ही नहीं कुछ पुलिसवाले भी चोटिल हो गए थे.
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