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खत्म किए जाएंगे 50 से ज्यादा गैर जरूरी कानून, आज पेश किया जाएगा विधेयक

उत्तर प्रदेश सरकार अनुपयोगी 50 से ज्यादा कानून को खत्म करने जा रही है. यूपी सरकार ने यूपी निरसन विधेयक 2020 को कैबिनेट बाई सरकूलेशन मंजूरी भी दे दी हैं. इसके जरिए 50 से ज्यादा निषप्रयोज्य कानूनों को समाप्त किया जा रहा है.

Updated on: 22 Aug 2020, 10:35 AM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार अनुपयोगी 50 से ज्यादा कानून को खत्म करने जा रही है. यूपी सरकार ने यूपी निरसन विधेयक 2020 को कैबिनेट बाई सरकूलेशन मंजूरी भी दे दी हैं. इसके जरिए 50 से ज्यादा निषप्रयोज्य कानूनों को समाप्त किया जा रहा है. इस विधेयक को आज राज्य विधानमंडल में पेश किया जायेगा.

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तरह राज्य में अप्रचलित और अनुपयोगी क़ानूनों को समाप्त करने की कार्यवाही समाप्त शुरू कर दी है. राज्य विधि आयोग ने 1289 अधिनियमों को समाप्त करने की संस्तुति भी दे दी है. बता दें कि अब तक 347 क़ानूनो को समाप्त किया जा चुका है.

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वहीं 50 से ज्यादा और अधिनियमों को समाप्त करने के लिए यूपी निरसन विधेयक,2020 लाया जा रहा है. जिसमें खासतौर पर किशोरबंदी अधिनियम 1951, सहकारी समिति संशोधन अधिनियम 1972,पशुक्रय कर अधिनियम, यूपी गुंडा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 1983 समेत कुल 62 अधिनियम है.

बता दें कि 20 अगस्त को शुरू हुए विधानसभा सत्र के दौरान पहले दिन निधन के प्रस्ताव रखा गया तो वही दूसरे दिन भी देवरिया के विधायक और सदन के वरिष्ठ सदस्य जनमेजय सिंह के निधन को लेकर शोक सभा के बाद सदन कि 22 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया.

लेकिन विधायी काम काज और सीमित दिनो को देखते हुए शनिवार के दिन विशेष सत्र बुलाकर तमाम ज़रूरी विधेयकों को पास करवाना भी सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है .