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Chitrakoot rape case:पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्रकैद, दो लाख रुपए का जुर्माना

चित्रकूट गैंग रेप मामले में MP/MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने शुक्रवार को देर शाम सजा का ऐलान किया.

Updated on: 12 Nov 2021, 06:35 PM

नई दिल्ली:

चित्रकूट गैंग रेप मामले में MP/MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने शुक्रवार को देर शाम सजा का ऐलान किया. आपको बता दें कि कोर्ट ने गायत्री प्रजापति के साथ उसके दोनों साथियों आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है. उम्रकैद की सजा के साथ ही तीनों दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले के विशेष जज पवन कुमार राय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया था. जिसमें तीनों दोषी करार दिए गए थे.

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आपको बता दें कि इस मामले में चार आरोपी गायत्री के गनर रहे चंद्रपाल, पीआरओ रुपेश्वर उर्फ रुपेश व एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के बेटे विकास वर्मा तथा अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. शुक्रवार को तीनों अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे.

पी़ड़िता के परिवार को FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जाना पड़ा था. सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ गौतमपल्ली में एफआईआर हुई थी. इसके बाद गायत्री प्रजापति और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

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कौन है गायत्री प्रजापति 
गायत्री प्रजापति ने साल 1995 के आसपास समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हुए थे. उन्होंने अमेठी विधानसभा से 1996 और 2002 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं हासिल हुई. इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रजापति अमेठी सीट से जीत गए और फरवरी 2013 में उन्हें सिंचाई राज्यमंत्री बनाया गया. इसके बाद जुलाई 2013 में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया. इसके बाद जनवरी 2014 में उन्हें खनन विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया. गायत्री प्रजापति ने एक बार फिर 2017 में सपा के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ा. बीजेपी की गरिमा सिंह के सामने उसे हार का मुंह देखना पड़ा.